बॉम्बे हाईकोर्ट बुधवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को चुनौती दी गई थी और ईडी की हिरासत से उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई थी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एसबी शुक्रे की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी।
याचिका का उल्लेख सबसे पहले मंगलवार सुबह न्यायमूर्ति पीबी वराले की अदालत के समक्ष किया गया जिन्होंने कहा कि वह दोपहर के सत्र में उपलब्ध नहीं होंगे।
इसके बाद दोपहर के सत्र में न्यायमूर्ति एसएस शिंदे के समक्ष इसका उल्लेख किया गया जो कल इसे सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।
न्यायमूर्ति शिंदे की पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया है, "वकील द्वारा दिए गए बयान के आलोक में और अत्यधिक तात्कालिकता को देखते हुए, हम 2 मार्च को मामले के संचलन के अनुदान को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने की अनुमति देते हैं।"
न्यायमूर्ति वरले की पीठ कल उपलब्ध नहीं है, और इसी तरह न्यायमूर्ति शिंदे की अध्यक्षता वाली पीठ भी उपलब्ध नहीं है। तदनुसार मामले को न्यायमूर्ति एसबी शुक्रे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।"
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[BREAKING] Bombay High Court to hear plea by Nawab Malik against ED case tomorrow