Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2007 में ₹100 रिश्वत लेने के आरोपी चिकित्सा अधिकारी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक मरीज से कथित तौर पर ₹100 की रिश्वत लेने के आरोप में एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। [महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. अनिल शिंदे]

न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन ने पाया कि वर्ष 2007 के साथ-साथ 2023 के लिए भी ₹100 की राशि (रिश्वत के रूप में) बहुत छोटी लगती है।

न्यायाधीश ने डॉक्टर को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है जिसे एक मामूली मामले के रूप में माना जाना चाहिए।

जज ने फैसला सुनाया, "वर्तमान मामले में, आरोप वर्ष 2007 में ₹100/- की रिश्वत लेने का है। वर्ष 2007 में यह राशि बहुत कम प्रतीत होती है और वर्ष 2023 में तो और भी अधिक, जब बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई हो रही है। इसलिए, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता आरोपों को साबित करने में सक्षम है (हालाँकि, मैं पहले ही यह मान चुका हूँ वे आरोपों को साबित करने में विफल रहे हैं), मेरे विचार में प्रासंगिक समय पर मात्रा पर विचार करने के बाद यह एक उपयुक्त मामला हो सकता है जिसे बरी करने के आदेश को बरकरार रखने के लिए एक तुच्छ मामले के रूप में माना जा सकता है।"

न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धारा 20(3) के तहत एक प्रावधान था, जिसमें कहा गया था कि यदि संतुष्टि के लिए कथित रिश्वत तुच्छ है, तो भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और अदालत यह मानने से इनकार कर सकती है कि आरोपी भ्रष्ट है.

न्यायालय ने यह माना कि इस मामले में कथित संतुष्टि तुच्छ थी। इसलिए, न्यायमूर्ति जैन चिकित्सा अधिकारी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले से सहमत थे।

अदालत के समक्ष मामला डॉ. अनिल शिंदे के खिलाफ दायर किया गया था, जिन्हें सितंबर 1995 में महाराष्ट्र राज्य द्वारा एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। वह पुणे जिले के पौड में एक ग्रामीण अस्पताल में तैनात थे।

शिकायतकर्ता, लक्ष्मण पिंगले ने दावा किया कि 2007 में, डॉक्टर ने पिंगले की चोटों को प्रमाणित करने के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ₹100 की मांग की थी।

शिंदे ने कथित तौर पर घावों का इलाज किया था लेकिन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए रिश्वत की मांग की थी।

मरीज पिंगले ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिकायत दर्ज कराई और फरवरी 2007 में जाल बिछाया गया।

20 फरवरी को, एसीबी की एक टीम ने अस्पताल का दौरा किया और कथित तौर पर चिकित्सा अधिकारी को इस कृत्य में पकड़ा। इसलिए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के तहत कार्यवाही शुरू की गई।

16 जून 2011 को, शिंदे को विशेष एसीबी अदालत ने सूचित किया कि उन पर पीसीए की धारा 7 और 13 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। उन्होंने 'दोषी नहीं होने' का अनुरोध किया और मुकदमा शुरू हुआ।

31 जनवरी 2012 को सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने शिंदे को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस बरी किए जाने को राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने अब ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

[आदेश पढ़ें]

State_of_Maharashtra_v__Dr_Anil_Shinde.pdf
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Bombay High Court upholds acquittal of medical officer accused of taking ₹100 bribe in 2007