Bombay High Court  
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में सभी 22 आरोपियों की बरी होने की सज़ा को बरकरार रखा

मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने शेख के भाइयों रुबाबउद्दीन और नायबउद्दीन द्वारा दायर अपीलें खारिज कर दीं।

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के फ़र्ज़ी एनकाउंटर में हुई हत्याओं के मामले में, 21 पुलिसकर्मियों सहित सभी 22 आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली अपीलें खारिज कर दीं।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा और शेख के भाइयों रुबाबउद्दीन और नायबउद्दीन द्वारा दायर अपीलें खारिज कर दीं।

विस्तृत फैसला अभी प्रतीक्षित है।

Chief Justice Shree Chandrashekar and Gautam Ankhad

शेख के भाइयों द्वारा दायर अपीलों में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी, या फिर, इसके विकल्प के तौर पर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386(a) के तहत दोबारा ट्रायल (पुनर्विचार) के निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी।

ये अपीलें 2019 से ही कोर्ट में लंबित थीं और 2025 में इन पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया था।

भाइयों ने ये अपीलें 'पीड़ितों' के तौर पर दायर की थीं, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया था।

उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल (मुकदमा) मूल रूप से ही दोषपूर्ण था और इसे इस तरह से संचालित किया गया था जिससे न्याय के उद्देश्य ही विफल हो गए।

उन्होंने यह दलील दी कि विशेष न्यायाधीश ने अपना फैसला अनावश्यक अनुमानों और सबूतों की स्पष्ट रूप से गलत व्याख्या पर आधारित किया था।

अपील में एक मुख्य शिकायत यह थी कि अभियोजन पक्ष उन मजिस्ट्रेटों को गवाही के लिए नहीं बुला पाया था, जिनके सामने प्रमुख 'होस्टाइल गवाहों' (विरोध करने वाले गवाहों) ने पहले अपने बयान दर्ज कराए थे।

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले, रुबाबउद्दीन ने गृह मंत्रालय, CBI निदेशक और कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखकर सरकार से इस फैसले को आधिकारिक तौर पर चुनौती देने का आग्रह किया था।

इस बीच, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI ने कहा कि उसने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है और इसे अपील में चुनौती देने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

यह मामला 23 नवंबर, 2005 की एक घटना से जुड़ा है, जब वांछित अपराधी सोहराबुद्दीन शेख को कथित तौर पर कौसर बी और प्रजापति के साथ, हैदराबाद से सांगली जा रही एक लग्जरी बस से अगवा कर लिया गया था।

CBI ने दावा किया कि शेख और प्रजापति को बाद में पुलिस द्वारा रची गई फर्जी मुठभेड़ों में मार दिया गया था, जबकि कौसर बी की हत्या करके उसके शव को गुपचुप तरीके से ठिकाने लगा दिया गया था।

वर्तमान केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी इस मामले में आरोपी थे।

यह मामला गुजरात में दर्ज किया गया था। हालांकि, 2012 में CBI के अनुरोध पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मुंबई स्थानांतरित कर दिया था।

इस ट्रायल की अध्यक्षता कई न्यायाधीशों ने की, जिनमें न्यायाधीश बी.एच. लोया भी शामिल थे, जिनकी 2014 में ट्रायल के बीच में ही मृत्यु हो गई थी; और न्यायाधीश एम.बी. गोसावी, जिन्होंने दिसंबर 2014 में शाह को इस मामले से बरी कर दिया था।

इसके बाद ट्रायल अन्य आरोपियों के खिलाफ जारी रहा।

21 दिसंबर, 2018 को, विशेष CBI न्यायाधीश एस.जे. शर्मा ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया; इन आरोपियों में गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी शामिल थे। ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष साज़िश और हत्या के आरोपों को संतोषजनक ढंग से साबित करने में विफल रहा।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान 210 गवाहों की जाँच की गई, लेकिन जब उनमें से 92 गवाह अपने बयान से पलट गए, तो अभियोजन पक्ष का मामला ही कमज़ोर पड़ गया।

अपने 358 पन्नों के फ़ैसले में, ट्रायल जज ने मृतक के परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन साथ ही निर्णायक सबूतों की भारी कमी का भी ज़िक्र किया।

जज ने यह भी कहा कि आरोपी को केवल नैतिक आधार पर या महज़ शक के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

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Bombay High Court upholds acquittal of all 22 accused in Sohrabuddin fake encounter case