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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' फिल्म की रिलीज पर रोक बरकरार रखी

न्यायालय ने करण जौहर के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि फिल्म का शीर्षक प्रथम दृष्टया फिल्म निर्माता के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करता है।

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' की रिलीज पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि फिल्म का शीर्षक प्रथम दृष्टया फिल्म निर्माता करण जौहर के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करता है [करण जौहर बनाम इंडिया प्राइड एडवाइजरी और अन्य]।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने इस साल मार्च में एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरआई चागला द्वारा पारित स्थगन आदेश की पुष्टि की और अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली फिल्म के निर्माताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

आदेश की घोषणा के बाद, फिल्म निर्माताओं ने फिल्म को नए शीर्षक के साथ रिलीज करने की अनुमति मांगी। हालांकि, अदालत ने उन्हें ऐसे किसी भी अनुरोध के लिए एकल न्यायाधीश से संपर्क करने का निर्देश दिया।

Chief Justice Alok Aradhe and Justice MS Karnik

न्यायालय ने पहले फिल्म के निर्माताओं को शीर्षक या प्रचार में ‘करण जौहर’ नाम का उपयोग करने से रोक दिया था, यह देखते हुए कि इस तरह के उपयोग से जनता को यह विश्वास हो सकता है कि जौहर इस परियोजना से जुड़े हुए हैं।

न्यायालय ने 13 जून, 2024 को जौहर के पक्ष में स्थगन दिया था, जब उन्होंने फिल्म के निर्माता इंडियाप्राइड एडवाइजरी, लेखक संजय सिंह और निर्देशक बबलू सिंह के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

जौहर ने तर्क दिया कि शीर्षक में उनके नाम का अवैध रूप से उपयोग किया गया है, जो उनके व्यक्तित्व और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

Justice RI Chagla

जौहर के अनुसार, फिल्म के निर्माता शीर्षक में उनका नाम शामिल करके उनकी साख और प्रतिष्ठा का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे।

जून 2024 में न्यायालय ने इस तर्क में योग्यता पाई, जिसमें कहा गया कि ‘करण’ और ‘जौहर’ शब्द-साथ ही ‘निर्देशक’ शब्द-यह धारणा बनाते हैं कि जौहर फिल्म से जुड़े हुए हैं।

इसलिए, इसने पिछले साल 13 जून को जौहर को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए कहा,

“इस प्रकार प्रतिवादी आम जनता के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि विषय फिल्म वादी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आम जनता वादी के नाम “करण जौहर” के उपयोग को विषय फिल्म के शीर्षक के साथ तभी पहचानेगी और जोड़ेगी, जब उसे विषय फिल्म के बारे में पता चलेगा।”

इसके बाद न्यायाधीश ने फिल्म निर्माताओं को जरूरत पड़ने पर फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी थी।

इसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने अंतरिम राहत को रद्द करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

इस साल 7 मार्च को एकल न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माता करण जौहर की "सद्भावना और प्रतिष्ठा का फायदा उठाने" का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि संवादों में "करण जौहर" को "करण और जौहर" में बदलने की पेशकश करने से समस्या हल नहीं होगी।

इससे डिवीजन बेंच के समक्ष अपील की गई।

वरिष्ठ अधिवक्ता जाल अंध्यारुजिना और डीएसके लीगल द्वारा निर्देशित अधिवक्ता रश्मिन खांडेकर, पराग खंडार, प्रणिता साबू, अनाहीता वर्मा, प्रत्यूषा धोड्डा और शायन बिस्ने करण जौहर की ओर से पेश हुए।

संजय सिंह की ओर से अधिवक्ता अशोक सरावगी और अधिवक्ता आनंद मिश्रा, सुशील उपाध्याय, अमित दुबे और सिद्धार्थ सिंह पेश हुए।

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Bombay High Court upholds stay on release of ‘Shaadi Ke Director Karan aur Johar’ movie