मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने यह आदेश सुनाया।
अनिकेत निकम के माध्यम से दायर याचिका में देशमुख ने कहा था कि चूंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 के तहत निर्धारित 60 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर आरोपपत्र के विशेष न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया था, इसलिए वह वैधानिक जमानत के हकदार थे।
देशमुख के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने तर्क दिया था कि पहली रिमांड की तारीख को छोड़कर, 60 दिन की अवधि समाप्त हो गई थी और धारा 167 के अनुसार किसी भी अन्य हिरासत पर एक वैधानिक प्रतिबंध लगाया गया था।
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[BREAKING] Anil Deshmukh default bail plea rejected by Mumbai court