Justice Sanjaya Kumar Mishra, Justice K Vinod Chandran and Justice Aparesh Kumar Singh 
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[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की

स्थानांतरण के लिए अनुशंसित न्यायाधीशों में जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, के विनोद चंद्रन और अपरेश कुमार सिंह हैं।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के तीन जजों के तबादले की सिफारिश की है।

स्थानांतरण के लिए अनुशंसित न्यायाधीशों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा (मूल उच्च न्यायालय उड़ीसा उच्च न्यायालय हैं), केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह हैं।

28 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है।

न्यायमूर्ति मिश्रा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं।

उन्हें अक्टूबर 2009 में जिला न्यायपालिका से उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें 2021 में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और 24 दिसंबर, 2021 को न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 28 जून, 2022 तक इस पद पर रहे।

केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है।

न्यायमूर्ति चंद्रन केरल उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।

उन्हें नवंबर 2011 में बार से केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें 24 जून, 2013 को न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है।

न्यायमूर्ति सिंह झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश भी हैं।

उन्हें जनवरी 2022 में जिला न्यायपालिका से उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया और 12 जनवरी 2014 को न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। उन्हें अप्रैल, 2021 में झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

[कॉलेजियम स्टेटमेंट पढ़ें]

SC_Collegium_statement.pdf
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