भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पी मोहित राव ने दायर की है।
दिल्ली की एक अदालत ने 16 मार्च को कविता को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था क्योंकि केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के रूप में दायर याचिका में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।
ईडी की एक टीम द्वारा परिसर की तलाशी लेने और उससे पूछताछ करने के कुछ घंटों बाद ईडी ने 15 मार्च को कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।
ईडी ने दावा किया है कि कविता शराब व्यापारियों की एक "साउथ ग्रुप" लॉबी से जुड़ी थी, जो 2021-22 के लिए अब रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति के तहत एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थीं।
यह आरोप लगाया गया है कि मामले के आरोपियों में से एक, विजय नायर ने आप नेताओं की ओर से "साउथ ग्रुप" से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली, जो कथित तौर पर सरथ रेड्डी, के कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित है।
ईडी ने इस मामले में पिछले साल कविता से तीन बार पूछताछ की थी और इस साल उन्हें फिर तलब किया था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला देते हुए गवाही नहीं दी थी, जो उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की अनुमति देता है।
गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली लाया गया और राउज एवेन्यू के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने उसे 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
गौरतलब है कि ईडी द्वारा जारी समन के खिलाफ कविता की एक याचिका वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और इस पर 19 मार्च, मंगलवार को अगली सुनवाई होनी है ।
कविता आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार की जाने वाली तीसरी हाई-प्रोफाइल राजनीतिक नेता हैं।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही इस मामले में जेल में हैं, हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली आप की सुधारात्मक याचिका हाल ही में खारिज कर दी गई थी।
इससे पहले 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे।
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