Election Commission of India with Calcutta High Court  
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कलकत्ता HC ने वोट गिनती की सुपरवाइज़र ड्यूटी से राज्य कर्मचारियों को बाहर रखने के खिलाफ TMC की याचिका खारिज कर दी

विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

Bar & Bench

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती के सुपरवाइज़र के तौर पर सिर्फ़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात करने के मुख्य चुनाव अधिकारी के फ़ैसले का विरोध किया गया था।

जस्टिस कृष्णा राव ने TMC के इस आरोप को खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्र में सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सुझाव और नियंत्रण से प्रभावित हो सकते हैं।

कोर्ट ने कहा, "काउंटिंग रूम में सिर्फ़ काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग असिस्टेंट ही नहीं होंगे। बल्कि माइक्रो ऑब्ज़र्वर, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट और काउंटिंग स्टाफ़ भी काउंटिंग रूम में मौजूद रहेंगे। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप पर विश्वास करना असंभव है।"

Justice Krishna Rao

कोर्ट ने यह भी कहा कि काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग असिस्टेंट की नियुक्ति करना, चाहे वह राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से, भारत के चुनाव आयोग (ECI) का अधिकार है।

बेंच ने कहा, "इस कोर्ट को काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग असिस्टेंट की नियुक्ति में, राज्य सरकार के कर्मचारियों के बजाय केंद्र सरकार/केंद्रीय PSU के कर्मचारियों को चुनने में कोई गैर-कानूनी बात नज़र नहीं आती।"

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर TMC को लगता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी BJP उम्मीदवारों का पक्ष ले रहे हैं, तो वे बाद में चुनाव याचिका दायर करके नतीजों को चुनौती दे सकते हैं।

बेंच ने कहा, "अगर याचिकाकर्ता यह साबित कर देता है कि काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग असिस्टेंट के तौर पर नियुक्त केंद्र सरकार/केंद्रीय PSU के कर्मचारियों ने वोटों की गिनती के दौरान वोटों में हेरफेर करके याचिकाकर्ता के विरोधी की मदद की, तो याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका में ये सभी मुद्दे उठाने की पूरी आज़ादी है।"

ECI के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों के दो चरणों में कुल वोटिंग प्रतिशत 92.47 प्रतिशत रहा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

आज दायर एक याचिका में, TMC ने अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि "हर काउंटिंग टेबल पर मौजूद काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग असिस्टेंट में से कम से कम एक व्यक्ति केंद्र सरकार/केंद्रीय PSU का कर्मचारी होना चाहिए।"

TMC की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने दलील दी कि अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी के पास ऐसा आदेश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

चुनाव अधिकारियों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील जिष्णु चौधरी ने कहा कि सभी नियुक्तियाँ तय प्रक्रिया के अनुसार ही की गई हैं।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल ECI के फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकता। चौधरी ने आगे कहा कि ECI ने किसी भी तरह के गलत काम के आरोपों से बचने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी है।

इन दलीलों पर विचार करते हुए, कोर्ट ने कहा कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 19A के तहत चुनाव आयोग के कार्यों को दूसरों को सौंपने का प्रावधान है।

इसलिए, बेंच ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी के पास ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटों की गिनती CCTV कैमरों की निगरानी में होगी।

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, इस कोर्ट को मौजूदा रिट याचिका में कोई दम नज़र नहीं आता।"

TMC की तरफ से वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय के साथ वकील ध्रुव चड्ढा और शिवम पाठक पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने अधिवक्ता अभिनव ठाकुर, प्रदीप कुमार, कुमार उत्सव और घनश्याम पांडे के साथ ईसीआई का प्रतिनिधित्व किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता जिष्णु चौधरी ने अधिवक्ता अनामिका पांडे, संस्कृति अग्रवाल और ऋषिका पांडे के साथ सीईओ का प्रतिनिधित्व किया।

[निर्णय पढ़ें]

All_India_Trinamool_Congress_v_Election_Commission_of_India.pdf
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Calcutta HC rejects TMC's plea against exclusion of State employees from vote counting supervisor duty