कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। [कमरुज्जमान सरकार @ काम @ कमरुल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।
जस्टिस देबांगसु बसु और एमडी शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि पीड़िता को 15 दिनों के लिए बेहोशी की हालत में भीषण तरीके से मार दिया गया था, लेकिन यह मामला मौत की सजा का 'दुर्लभतम' टेस्ट पास नहीं कर पाया।
पीठ ने अपने आदेश में अवलोकन किया, "पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई थी। जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया था, भले ही वह कितना भी वीभत्स क्यों न हो, उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। हम खुद को यह विश्वास नहीं दिला सके कि वर्तमान मामले के तथ्यों में अपीलकर्ता को मृत्युदंड देना न्यायोचित था, हालांकि बलात्कार और हत्या को निर्णायक रूप से स्थापित किया गया था।"
पीठ ने कहा कि पीड़िता प्रासंगिक समय में 16 साल की थी और अपीलकर्ता द्वारा मारे जाने से पहले उसने गंभीर यौन उत्पीड़न का सामना किया था।
अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दायर एक रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा, जिसमें खुलासा किया गया था कि अपीलकर्ता पर पहले 13 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 7 हत्या से संबंधित थे।
इसलिए, अदालत ने दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह 25 साल तक सजा में छूट का पात्र नहीं होगा।
निचली अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के 6 जुलाई, 2020 के फैसले को चुनौती देने वाली एक आपराधिक अपील को बेंच ने जब्त कर लिया था। निचली अदालत ने पीड़िता की मां और दो गवाहों की गवाही पर अपना फैसला सुनाया था, जिन्होंने प्रासंगिक समय पर अपीलकर्ता को पीड़िता के घर में प्रवेश करते और बाहर निकलते देखा था।
ट्रायल कोर्ट ने मेडिकल साक्ष्य पर भी भरोसा किया था जिसमें कहा गया था कि पीड़िता को यौन हिंसा के कारण उसके शरीर और निजी अंगों पर चोटें आईं और यहां तक कि लोहे की रॉड जैसी कुंद वस्तु के कारण उसके सिर पर भी चोट आई।
अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसके पास से बरामद लोहे की छड़ बाजार में आसानी से उपलब्ध थी और उसे मामले में झूठा फंसाया गया था।
इसलिए पीठ ने अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि की लेकिन मौत की सजा को बरकरार नहीं रखा।
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Calcutta High Court commutes death sentence of man convicted of rape, murder of minor girl