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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ज़ी न्यूज़ के पूर्व संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ अभद्र भाषा के मामले को रद्द किया

3 अगस्त को पारित एक आदेश में, एकल-न्यायाधीश विभास रंजन डे ने कहा कि अभियोजन पक्ष रिकॉर्ड पर ऐसी कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रहा, जो आईपीसी की धारा 153 ए के तहत किसी भी अपराध को आकर्षित कर सके।

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह ज़ी न्यूज़ के पूर्व संपादक सुधीर चौधरी, चैनल की रिपोर्टर पूजा मेहता और कैमरापर्सन तन्मय मुखर्जी के खिलाफ अभद्र भाषा के 2016 के मामले को रद्द कर दिया। [पूजा मेहता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।

इन तीनों पर 2016 में धूलागढ़ दंगों की कवरेज के लिए दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

3 अगस्त को पारित एक आदेश में, एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति विभास रंजन डे ने कहा कि अभियोजन पक्ष रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रहा जो धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव के रखरखाव के लिए प्रतिकूल कार्य करना) के तहत किसी भी अपराध को आकर्षित कर सकता है।

अदालत ने आगे बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से संकेत मिलता है कि 16 दिसंबर, 2016 के बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, जब चौधरी और उनकी टीम ने घटनास्थल का दौरा किया।

न्यायाधीश ने कहा, "निर्धारित परिसर में, इस मामले में आगे बढ़ने से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इस अदालत के पास कार्यवाही को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।"

यह आदेश ज़ी न्यूज़ का कवरेज देखने वाले चिरंजीत दास की शिकायत पर 17 दिसंबर, 2016 को उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली तिकड़ी द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया था।

अपनी शिकायत में, दास ने आरोप लगाया कि ज़ी न्यूज़ ने 16 दिसंबर को अपने विशेष कवरेज में दावा किया था कि 13 और 14 दिसंबर को धूलागढ़ में जो 'उपद्रव' हुआ, वह मूल रूप से सांप्रदायिक तनाव था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समाचार प्रसारण के कारण क्षेत्र में वास्तविक सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया।

पत्रकारों ने तर्क दिया कि धूलागढ़ की घटना की रिपोर्ट कई मीडिया हाउसों ने की थी, लेकिन दास द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में केवल ज़ी न्यूज़ को अलग किया गया था।

दूसरी ओर, राज्य ने इस तर्क का खंडन करते हुए कहा कि ज़ी न्यूज़ आमतौर पर विशेष राजनीतिक दल को संरक्षण देता है।

हालाँकि, अदालत ने साक्ष्य के अभाव में कार्यवाही रद्द कर दी।

[आदेश पढ़ें]

Pooja_Mehta_vs_State_of_West_Bengal.pdf
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