Calcutta High Court 
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शादी के 19 साल बाद पति, ससुराल वालों के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर धारा 498ए एफआईआर को रद्द किया

न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल) ने कहा कि पत्नी के दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसे बेरहमी से पीटा गया था और दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया गया था।

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत एक महिला द्वारा अपने पति, उसकी मां और बहन के खिलाफ मार्च 2010 में दर्ज क्रूरता के मामले को रद्द कर दिया। [सुमन कुमार दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल) ने कहा कि शिकायतकर्ता-पत्नी ने शादी के 19 साल बाद प्राथमिकी दर्ज कराई। 

न्यायमूर्ति दत्त ने आदेश में कहा, "लिखित शिकायत में लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और कथित अपराधों के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला भी नहीं बनता है। वर्तमान मामला शादी के 19 साल बाद दायर किया गया है, जिसमें रिकॉर्ड पर कोई सहायक सामग्री नहीं है, यह दिखाने के लिए कि कथित अपराधों का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ मौजूद हैं और इस प्रकार ऐसे मामले को सुनवाई के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के हित में कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।"

उत्तर 24 परगना के दमदम पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 1991 में शिकायतकर्ता-पत्नी से शादी की थी। हालांकि, पत्नी ने आरोप लगाया कि उसने कथित तौर पर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया। उसने आगे दावा किया कि पति ने उससे कहा कि या तो वह उसे तलाक दे दे या आत्महत्या कर ले क्योंकि वह एक बच्चे को गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं थी। पत्नी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने केवल दूसरी शादी करने के लिए ऐसा किया। 

हालांकि, पति ने सितंबर 2019 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश पर भरोसा किया, जिसमें यह नोट किया गया था कि शादी के बाद दंपति शायद ही कुछ दिनों के लिए एक साथ रहते थे; इसके बजाय वे अपनी शादी की एक बड़ी अवधि के लिए अलग रहते थे।

पीठ ने सितंबर 2019 के आदेश में दलीलों और टिप्पणियों को भी नोट किया। अदालत ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष इस दावे का समर्थन करने में कोई सबूत पेश करने में विफल रहे कि उसे बेरहमी से पीटा गया था। 

उन्होंने कहा, "यह शिकायत शादी के 19 साल बाद दर्ज कराई गई है। प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इस प्रकार, मामले को रद्द किया जाता है" 

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार मैती, काबेरी सेनगुप्ता, आरआर मोहंती, सुकन्या बसु और शिवम साहा पेश हुए। 

राज्य का प्रतिनिधित्व वकील अनवर हुसैन और सुजाता दास ने किया। 

[निर्णय पढ़ें]

Suman Kumar Das vs State of West Bengal.pdf
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Calcutta High Court quashes Section 498A FIR by wife against husband, in-laws filed 19 years after marriage