Calcutta High Court  
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने हुगली में स्वतंत्रता दिवस पर हुई हिंसा से संबंधित जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

पीठ ने अधिवक्ता से सोमवार को मामले का फिर से उल्लेख करने को कहा, जब मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ आमतौर पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करती है।

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ध्वजारोहण समारोह को लेकर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुई हालिया 'हिंसा' को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

इस मामले का उल्लेख आज एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष किया।

वकील ने कोर्ट से कहा, "मिलॉर्ड्स, हमें इस जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है, जो हुगली में एक स्कूल में झंडा फहराने को लेकर हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है।"

मुख्य न्यायाधीश, जो वर्चुअली बैठे थे, ने अपने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए तत्काल सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम ने वकील से कहा, "कृपया सोमवार को आएं और उल्लेख करें। आज नहीं, कृपया।"

बदले में, वकील ने जोर देकर कहा कि उनके मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, जब पीठ आमतौर पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करती है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम ने जवाब दिया,

“नहीं, आप सोमवार को आकर बताइये, तब देखेंगे।”

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