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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों पर हमले के खिलाफ जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनानम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसने समाचार पत्रों में याचिका के बारे में पढ़ा है और वह इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी।

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली इलाके में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हाल ही में हुए हमले को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया। 

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवागनानम और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले पर आज सुनवाई करने के बजाय गुरुवार को सुनवाई करेगी।  

पीठ ने कहा, ''हमने आपकी याचिका समाचार पत्रों में पढ़ी है। हम आपके मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेंगे। " 

यह तब हुआ जब याचिकाकर्ता के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग वाली जनहित याचिका का उल्लेख किया। 

वकील ने कहा, ''घटना के बाद इलाके में अशांति है, इसलिए इस अदालत को मामले की सुनवाई करनी चाहिए। "

जिला परिषद के एक स्थानीय सदस्य से जुड़े कथित 'राशन वितरण घोटाले' की जांच करने गई ईडी की एक टीम पर संदेशखली इलाके में स्थानीय लोगों ने हमला किया और उसकी पिटाई की। 

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ईडी अधिकारी महिलाओं का शील भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। 

इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। 

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Calcutta High Court refuses urgent listing of PIL against attack on ED officers