Calcutta High Court with RG Kar hospital  
समाचार

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर दोषी को मौत की सजा देने की राज्य की अपील खारिज की, सीबीआई को अपील करने की अनुमति दी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य की अपील का विरोध किया था क्योंकि सीबीआई ने मामले की जांच की थी और अभियोजन चलाया था।

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीद की पीठ ने राज्य को ऐसी अपील दायर करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मामले की जांच और अभियोजन का संचालन केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने किया था।

इसलिए, पीठ ने इस संबंध में सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली।

Justice Debangsu Basak and Justice Md Shabbar Rashidi

20 जनवरी को, एक ट्रायल कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के लिए संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हालांकि, ट्रायल जज ने यह कहते हुए मृत्युदंड देने से इनकार कर दिया कि अपराध को "दुर्लभतम में से दुर्लभतम" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, जो मृत्युदंड देने का परीक्षण है।

राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करके ट्रायल कोर्ट के आदेश के इस सजा पहलू को चुनौती दी। सीबीआई ने तुरंत अपनी आपत्ति दर्ज की, यह तर्क देते हुए कि राज्य की अपील स्वीकार्य नहीं थी।

आज सीबीआई का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने किया। राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता पेश हुए।

ASG SV Raju
Advocate General Kishore Datta

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Calcutta High Court rejects State's appeal for death to RG Kar convict, allows CBI to appeal