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मेट्रो स्टेशनों का नाम बदलने के आदेश नहीं दे सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट ने आने वाले महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रंगपुरी मेट्रो स्टेशन करने की याचिका खारिज कर दी।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह सरकार या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का निर्देश देने वाला आदेश पास नहीं कर सकता।

जस्टिस पुरुशैन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि मेट्रो स्टेशन का नाम रखना सरकार के प्रशासनिक और पॉलिसी के दायरे में आता है, जिसमें कोर्ट तब तक दखल नहीं देता जब तक कि यह मनमाना न हो या संविधान का उल्लंघन न करता हो।

Justice Purushaindra Kumar Kaurav

बेंच ने रंगपुरी गांव की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आने वाले महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रंगपुरी मेट्रो स्टेशन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

रंगपुरी और महिपालपुर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित दो शहरी गांव हैं। महिपालपुर स्टेशन निर्माणाधीन फेज 4 गोल्डन लाइन (एयरोसिटी-तुगलकाबाद) का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि स्टेशन बनाने के लिए इस्तेमाल की गई ज़्यादातर ज़मीन रंगपुरी की थी और सरकारी नीति के अनुसार, इसका नाम उसी गांव के नाम पर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि जब उन्होंने इस याचिका के साथ अधिकारियों से संपर्क किया, तो वे बस एक-दूसरे पर ज़िम्मेदारी डाल रहे थे।

मामले पर विचार करने के बाद, हाईकोर्ट ने कहा कि वह स्टेशन का नाम बदलने पर कोई आदेश नहीं देगा। हालांकि, जस्टिस कौरव ने DMRC और अन्य अधिकारियों को याचिकाकर्ता के अनुरोध पर छह हफ़्तों में विचार करने का निर्देश दिया।

बेंच ने आगे कहा कि अगर किसी अन्य विभाग की राय की ज़रूरत होगी, तो उस पर भी विचार किया जाएगा।

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Can't pass orders to rename metro stations: Delhi High Court