सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की याचिका पर 5 जनवरी, 2024 को सुनवाई करेगा, जिसमें 2015 के कैश फॉर वोट मामले को बंद करने की मांग की गई है, जिसमें वह एक आरोपी हैं।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने आज इस आशय का आदेश पारित किया।
रेड्डी का तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारत राष्ट्र समिति को हराकर राज्य विधानसभा चुनाव जीता है।
शीर्ष अदालत ने अगस्त 2021 में इस मामले में तेलंगाना सरकार से जवाब मांगा था और रेड्डी के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगा दी थी।
इस मामले को अंतिम बार सितंबर 2021 में सूचीबद्ध किया गया था, जिसके बाद यह आज सुनवाई के लिए आया।
रेड्डी पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तेलंगाना में 2015 के एमएलसी चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए विधान परिषद के एक निर्दलीय सदस्य (एमएलसी) को 50 लाख रुपये नकद देने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर संबंधित एमएलसी को मतदान के बाद 5 करोड़ रुपये देने का वादा किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अक्टूबर में रेड्डी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने एक ही तारीख पर सभी गवाहों से जिरह की अनुमति मांगी थी।
पीठ ने रेड्डी से कहा था कि वह इस संबंध में तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलें उठाएं।
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