सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आदेश दिया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल उसकी अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकते।
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) पवन कुमार द्वारा पारित आदेश पर इस हद तक रोक लगा दी कि उसने सीबीआई निदेशक को पटेल को लिखित माफी भेजने के लिए कहा।
विशेष अदालत ने आदेश दिया "सीबीआई निदेशक को विशेष रूप से लिखित माफी के संबंध में आक्षेपित आदेश के बाद के भाग में की गई टिप्पणियों के अनुपालन के लिए सीबीआई निदेशक को निर्देश के साथ-साथ आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक। यह इस शर्त के संबंध में भी है कि प्रतिवादी इस अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा"
यह आदेश एसीएमएम द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर एक पुनरीक्षण आवेदन पर पारित किया गया था, जिसने पटेल के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी एक लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया था। अदालत ने गुरुवार को सीबीआई निदेशक से केंद्रीय एजेंसी में जनता का विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से पटेल को एक लिखित माफी भेजने का भी आग्रह किया।
बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के लिए एक उड़ान में सवार होने से रोके जाने के बाद दायर की गई पटेल की याचिका में मजिस्ट्रेट का आदेश पारित किया गया था। उन्हें बताया गया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ एलओसी जारी कर दी है।
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