Delhi High Court, Delhi Excise policy  
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CBI ने एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

स्पेशल जज (PC Act) जितेंद्र सिंह ने आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा आरोपियों के खिलाफ शुरू किए गए केस को बंद करने का ऑर्डर पास किया।

Bar & Bench

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तेलंगाना जागृति की प्रेसिडेंट के. कविता समेत सभी 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

CBI की अपील होली की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट हो सकती है।

प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत स्पेशल जज, जितेंद्र सिंह ने आज पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा आरोपियों के खिलाफ शुरू किए गए केस को बंद करने का ऑर्डर पास किया था।

कोर्ट ने फैसला सुनाया, "एक्साइज पॉलिसी में कोई बड़ी साज़िश या क्रिमिनल इरादा नहीं था।"

स्पेशल कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रॉसिक्यूशन का केस ज्यूडिशियल स्क्रूटनी में टिक नहीं पाता क्योंकि CBI ने सिर्फ अंदाज़े के आधार पर साज़िश की कहानी बनाने की कोशिश की थी।

इस तरह, यह नतीजा निकला कि 23 आरोपियों में से किसी के भी खिलाफ पहली नज़र में कोई केस नहीं बनता।

स्पेशल कोर्ट ने CBI को अप्रूवर के बयानों के ज़रिए अपना केस बनाने के लिए भी फटकार लगाई।

जज ने कहा, "अगर इस तरह के काम की इजाज़त दी जाती है, तो यह संवैधानिक सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन होगा। ऐसा काम जिसमें किसी आरोपी को माफ़ी दे दी जाती है और फिर उसे अप्रूवर बना दिया जाता है, उसके बयानों का इस्तेमाल जांच/कहानी में कमियों को भरने और और लोगों को आरोपी बनाने के लिए किया जाता है, यह गलत है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि वह उन CBI अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच की सिफारिश करेगा जिन्होंने एक सरकारी कर्मचारी (कुलदीप सिंह) को मामले में नंबर एक आरोपी बनाया था।

CBI ने इस मामले में इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी,

1) कुलदीप सिंह

2) नरेंद्र सिंह

3) विजय नायर

4) अभिषेक बोइनपल्ली

5) अरुण रामचंद्र पिल्लई

6) मूथा गौतम

7) समीर महेंद्रू

8) मनीष सिसोदिया

9) अमनदीप सिंह धल्ल

10) अर्जुन पांडे

11) बुच्चीबाबू गोरंटला

12) राजेश जोशी

13) दामोदर प्रसाद शर्मा

14) प्रिंस कुमार

15) अरविंद कुमार सिंह

16) चनप्रीत सिंह रायत

17) कविता कलवकुंतल @ के.कविता

18) अरविंद केजरीवाल

19) दुर्गेश पाठक

20) अमित अरोड़ा

21) विनोद चौहान

22) आशीष चंद माथुर

23) सरथ चंद्र रेड्डी।

यह मामला 2022 में तब सामने आया जब CBI ने एक FIR दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली में शराब के व्यापार पर मोनोपॉली और कार्टेलाइज़ेशन को आसान बनाने के लिए 2021-22 की दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी में हेरफेर किया गया था।

CBI का केस 20 जुलाई, 2022 को लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

जांच एजेंसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके नेताओं को पॉलिसी में हेरफेर के कारण शराब बनाने वालों से रिश्वत मिली। बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने भी इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया।

इसके बाद विपक्षी नेताओं की कई गिरफ्तारियां हुईं, जिनकी कुछ लोगों ने राजनीति से प्रेरित बताकर आलोचना की।

यह आरोप लगाया गया कि पॉलिसी बनाने के समय AAP नेताओं, जिनमें सिसोदिया और केजरीवाल शामिल थे, और दूसरे अनजान और बिना नाम वाले निजी लोगों/इकाइयों ने एक आपराधिक साज़िश रची थी।

आरोप है कि इस साज़िश में पॉलिसी में “जानबूझकर” कमियां छोड़ी गईं या बनाई गईं। दावा किया गया कि ये कमियां कथित तौर पर टेंडर प्रोसेस के बाद कुछ शराब लाइसेंस होल्डर और साज़िश करने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए थीं।

नेताओं ने काफी समय जेल में बिताया क्योंकि राउज़ एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत देने से मना कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें राहत दी।

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CBI moves Delhi High Court against discharge of Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, others in excise policy case