Police station, CCTV camera  
समाचार

पुलिस थानों में CCTV कैमरे 24 घंटे चालू रहने चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा कि CCTV फुटेज या दस्तावेज़ न होने पर इसे गैर-कानूनी हिरासत माना जाएगा।

Bar & Bench

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस स्टेशनों में लगे CCTV कैमरे साल भर 24x7 चालू रहने चाहिए और अगर वे कभी काम करना बंद कर दें, तो उन्हें ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों का रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए [महेंद्र गौर और 3 अन्य बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य]।

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की डिवीज़न बेंच ने उत्तर प्रदेश के गौरी बाज़ार में पुलिस द्वारा चार लोगों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

कोर्ट ने गौर किया कि पुलिस अधीक्षक (SP) की रिपोर्ट के अनुसार, जिस दिन चार लोगों को हिरासत में लिया गया था, उस दिन का CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं था। साथ ही, स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) ने न तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खराब CCTV के बारे में सूचित किया और न ही बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए कोई कदम उठाए।

कोर्ट ने कहा कि हालांकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो सकते हैं, लेकिन उनके काम न करने का समय कम से कम होना चाहिए और SHO को CCTV को फिर से चालू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर वह ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो इस समस्या को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

कोर्ट ने ज़ोर देते हुए कहा, "थाने में CCTV सिस्टम की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। यह ऐसे सबूत देता है जो पुलिस को ज्यादती और कानून के उल्लंघन के आरोपों से बचा सकते हैं। साथ ही, यह उनके उन कामों के लिए भी सबूत का काम करता है जहाँ पुलिस कानून का उल्लंघन करके और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलकर गैर-न्यायिक तरीकों का सहारा लेती है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि जब CCTV कैमरे काम न कर रहे हों, तो पुलिस को पूछताछ के लिए लाए गए हर संदिग्ध के आने की तारीख और समय को जनरल डायरी (GD) में दर्ज करने की पुरानी व्यवस्था का पालन करना चाहिए। इसके बाद, उस व्यक्ति के थाने से जाने की तारीख और समय की भी GD में एंट्री होनी चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा, "अत्यधिक सावधानी बरतने में कोई नुकसान नहीं है; पुलिस को सलाह दी जाती है कि पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति या उसके करीबी रिश्तेदार से एक रसीद ले, जिसमें यह लिखा हो कि वह व्यक्ति थाने से जाने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही, उस व्यक्ति की ओर से यह लिखा हुआ होना चाहिए कि वह थाने से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है और उसमें उसे छोड़े जाने की तारीख और समय का उल्लेख हो। जहाँ तक किसी अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति की बात है, तो उसकी गिरफ्तारी का मेमो ही उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने के लिए पर्याप्त होगा।"

कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि अगर उस समय का CCTV फ़ुटेज और कागज़ात उपलब्ध नहीं हैं जब किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया था, तो पुलिस के ख़िलाफ़ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा।

कोर्ट ने कहा, "ऐसे मामले में जहाँ उस समय का स्टेशन का CCTV फ़ुटेज उपलब्ध नहीं है जब हिरासत में लिए गए व्यक्ति का आरोप है कि उसे गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया था, और पुलिस के इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई कागज़ात नहीं हैं कि उसे किसी खास तारीख और समय पर स्टेशन से रिहा किया गया था, तो BSA की धारा 119 (उदाहरण [g]) - जिसके अनुसार 'जो सबूत पेश किया जा सकता था और नहीं किया गया, अगर पेश किया जाता तो वह उसे छिपाने वाले व्यक्ति के ख़िलाफ़ होता' - पुलिस पर पूरी तरह लागू होगी और कोर्ट यह मानने के लिए सही होगा कि याचिकाकर्ता का मामला सही है।"

मौजूदा मामले में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, कोर्ट ने माना कि यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चार याचिकाकर्ताओं को पुलिस ने गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा था।

गैर-कानूनी हिरासत के आरोपी SHO डॉ. महेंद्र कुमार ने "कथित चूक" के लिए माफ़ी मांगी। हालाँकि, कोर्ट ने पाया कि उनके कार्यों से कार्यकारी अधिकार के दुरुपयोग का मामला सामने आता है क्योंकि उन्होंने "याचिकाकर्ताओं के अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी की थी।"

कोर्ट ने गैर-कानूनी हिरासत के लिए कुमार को ज़िम्मेदार ठहराया और राज्य को निर्देश दिया कि वह पुलिस द्वारा गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए तीन लोगों को ₹20,000 और दो दिन तक गैर-कानूनी हिरासत में रखे गए एक व्यक्ति को ₹5,000 का मुआवज़ा दे।

कोर्ट ने आदेश दिया, "राज्य को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह जाँच के बाद ज़िम्मेदार लोगों के वेतन से यह राशि वसूल करे और यह भी सुनिश्चित करे कि उनके आधिकारिक आचरण के बारे में इस कोर्ट द्वारा व्यक्त की गई नाराज़गी उनकी सर्विस बुक में दर्ज की जाए।"

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अर्चित कुमार श्रीवास्तव और प्रीति चौधरी पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Mahendra_Gaur_And_3_Others_v_State_of_UP_and_2_Others.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


CCTV cameras at police stations must remain functional 24x7: Allahabad High Court