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मशहूर हस्तियों को विशेष सुविधा नहीं: दर्शन की जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति कानून की कठोरता से छूट का दावा नहीं कर सकता।

Bar & Bench

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को चेतावनी दी कि गंभीर आरोपों का सामना करने के बावजूद, काफी प्रभाव या सेलिब्रिटी की स्थिति वाले व्यक्तियों को रियायत देने से समाज में गलत संदेश जाता है और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास खत्म होता है [कर्नाटक राज्य बनाम श्री दर्शन आदि]।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महदेवन की पीठ ने कहा कि मशहूर हस्तियां सामाजिक आदर्श के रूप में कार्य करती हैं, जिससे उनकी जवाबदेही और भी बढ़ जाती है।

न्यायमूर्ति महादेवन द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है, "भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है और यह अनिवार्य करता है कि कोई भी व्यक्ति - चाहे वह कितना भी धनी, प्रभावशाली या प्रसिद्ध क्यों न हो - कानून की कठोरता से छूट का दावा नहीं कर सकता। सेलिब्रिटी का दर्जा किसी आरोपी को कानून से ऊपर नहीं उठाता, न ही उसे जमानत जैसे मामलों में विशेषाधिकार प्राप्त करने का अधिकार देता है।"

इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि लोकप्रियता दंड से मुक्ति का कवच नहीं हो सकती।

न्यायालय ने कहा, "जैसा कि इस न्यायालय ने माना है, प्रभाव, संसाधन और सामाजिक स्थिति जमानत देने का आधार नहीं बन सकते, जहाँ जाँच या मुकदमे के प्रति पूर्वाग्रह का वास्तविक जोखिम हो।"

Justice JB Pardiwala and Justice R Mahadevan

रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और पाँच अन्य को दी गई ज़मानत रद्द करते हुए पीठ ने ये टिप्पणियाँ कीं।

अदालत ने जेल के अंदर दर्शन को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट का ज़िक्र किया और कहा कि उन्होंने जेल व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला, "कानून के शासन से संचालित लोकतंत्र में, कोई भी व्यक्ति अपनी हैसियत या सामाजिक पूँजी के आधार पर कानूनी जवाबदेही से मुक्त नहीं है।"

इस मामले में कर्नाटक राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए।

[निर्णय पढ़ें]

State_of_Karnataka_v_Sri_Darshan_etc.pdf
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Celebrities not entitled to preferential treatment: Supreme Court while cancelling Darshan bail