Justice Joymalya Bagchi  
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जॉयमाल्या बागची की नियुक्ति को मंजूरी दी

न्यायमूर्ति बागची मई 2031 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे।

Bar & Bench

केंद्र सरकार ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर इस घटनाक्रम की जानकारी दी।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 मार्च को न्यायमूर्ति बागची के नाम की सिफारिश की थी।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को 27 जून, 2011 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 4 जनवरी, 2021 को उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्हें 8 नवंबर, 2021 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया गया और तब से वे वहीं कार्यरत हैं।

उन्होंने 13 वर्षों से अधिक समय तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है।

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बागची का कार्यकाल 6 वर्षों से अधिक का होगा और वे मई 2031 में न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की सेवानिवृत्ति पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बनेंगे।

हालांकि, वह अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे क्योंकि वह अक्टूबर 2031 में सेवानिवृत्त होंगे।

न्यायमूर्ति बागची दिवंगत मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर के बाद कलकत्ता से पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे जो 2013 में पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

न्यायमूर्ति बागची की नियुक्ति के साथ, 34 स्वीकृत पदों वाले सर्वोच्च न्यायालय में केवल एक पद रिक्त रह जाएगा।

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Central government clears appointment of Justice Joymalya Bagchi to Supreme Court