Justice Alok Aradhe and Justice Vipul Pancholi  
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केंद्र सरकार ने जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने को मंजूरी दी

इन नियुक्तियों के साथ, शीर्ष न्यायालय अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेगा।

Bar & Bench

केंद्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल पंचोली को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी है।

इस घटनाक्रम की घोषणा आज दोपहर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 10 तारीख को की।

सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी स्वीकृत संख्या 34 है, वर्तमान में 32 न्यायाधीशों के साथ कार्यरत है, और 2 रिक्त पद हैं। इन नियुक्तियों के साथ, शीर्ष न्यायालय अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेगा।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की कॉलेजियम ने 25 अगस्त को हुई एक बैठक में न्यायमूर्ति अराधे और न्यायमूर्ति पंचोली को पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने न्यायमूर्ति पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने के प्रस्ताव पर कड़ी असहमति जताई थी।

न्यायमूर्ति अराधे को 2009 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्हें 2011 में स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था।

उन्हें 2016 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया और 2018 में तीन महीने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

इसके बाद, उन्होंने 17 नवंबर, 2018 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और 2022 में कुछ महीनों के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

जुलाई 2023 में, उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

इसके बाद, जनवरी 2025 में उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया, जहाँ वे वर्तमान में कार्यरत हैं।

न्यायमूर्ति पंचोली का मूल उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय है।

जुलाई 2023 में उनका पटना स्थानांतरण हुआ।

न्यायमूर्ति पंचोली का जन्म 28 मई, 1968 को हुआ था।

वे सितंबर 1991 में बार में शामिल हुए और गुजरात उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस शुरू की।

उन्हें 1 अक्टूबर, 2014 को गुजरात उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 10 जून, 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि हुई।

गुजरात से पटना उच्च न्यायालय में उनका स्थानांतरण विवादों में घिर गया था क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (जीएचसीएए) ने इसका विरोध किया था।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को लिखे एक पत्र में, जीएचसीएए ने कहा था कि न्यायमूर्ति पंचोली में वे सभी गुण मौजूद हैं जो एक अच्छे न्यायाधीश में होने चाहिए।

उन्होंने आगे बताया कि न्यायमूर्ति पंचोली ने 35,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

विरोध के बावजूद, स्थानांतरण प्रभावी रहा।

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Central government clears elevation of Justices Alok Aradhe and Vipul Pancholi to Supreme Court