केंद्र सरकार ने 12 फरवरी को अधिवक्ता ताज अली मौलासब नदाफ की कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी।
अधिसूचना में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्री ताज अली मौलासब नदाफ को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, जो उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।"
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने जनवरी 2023 में दो अन्य वकीलों के साथ नदाफ के नाम की सिफारिश की थी।
1 फरवरी, 2025 तक, कर्नाटक उच्च न्यायालय 49 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है, जबकि इसकी स्वीकृत संख्या 62 है, तथा रिक्त पद 13 हैं।
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Centre notifies appointment of Taj Ali Moulasab Nadaf as Karnataka High Court judge