Justice UU Lalit
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[ब्रेकिंग] केंद्र सरकार ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति यूयू ललित की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

Bar & Bench

केंद्र सरकार ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति यूयू ललित की नियुक्ति को अधिसूचित किया है।

वर्तमान सीजेआई एनवी रमना के 26 अगस्त को पद छोड़ने के बाद जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट की कमान संभालेंगे। उनका इस साल 8 नवंबर तक सीजेआई के रूप में अपेक्षाकृत कम कार्यकाल होगा।

जैसा कि रिवाज है, इस सप्ताह की शुरुआत में, मौजूदा सीजेआई रमण ने अगले सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालने के लिए जस्टिस ललित के नाम की सिफारिश की थी।

जस्टिस ललित का जन्म 9 नवंबर, 1957 को बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और अब एक वरिष्ठ अधिवक्ता, यूआर ललित के घर हुआ था। उन्होंने जून 1983 में एक वकील के रूप में नामांकन किया, और दिसंबर 1985 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में अभ्यास किया। वह जनवरी 1986 में राष्ट्रीय राजधानी चले गए और बाद में अप्रैल 2004 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया।

उन्हें 13 अगस्त 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और इस साल 8 नवंबर को पद छोड़ देंगे।

[अधिसूचना पढ़ें]

Notificcation_CJI.pdf
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[BREAKING] Central government notifies appointment of Justice UU Lalit as 49th Chief Justice of India