Justice Shamim Ahmed  
समाचार

केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति शमीम अहमद के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की

कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अहमद के मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

Bar & Bench

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अहमद को मद्रास उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की।

इस आशय की राजपत्रित अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और ऋषिकेश रॉय वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 30 अगस्त को न्यायमूर्ति अहमद के मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

कॉलेजियम ने 21 अगस्त को "न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए" स्थानांतरण का प्रस्ताव रखा था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों में से एक से परामर्श किया था।

संकल्प के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया गया था।

चूंकि कॉलेजियम को प्रस्तावित स्थानांतरण के खिलाफ न्यायमूर्ति अहमद के अनुरोध को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिला, इसलिए उसने आज 21 अगस्त की अपनी सिफारिश को दोहराया है।

न्यायमूर्ति अहमद को 12 दिसंबर, 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 26 मार्च, 2021 को उन्हें उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। अपनी पदोन्नति से पहले, वे 1993 से सिविल, संवैधानिक, सेवा, श्रम, कंपनी और आपराधिक कानूनों से निपटने वाले वकील के रूप में अभ्यास कर रहे थे।

[अधिसूचना पढ़ें]

Justice_Shamim_Ahmed_transfer_Sep_2024.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Centre notifies transfer of Justice Shamim Ahmed from Allahabad High Court to Madras High Court