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अपना नाम बदलें: सुप्रीम कोर्ट ने 'आज तक' नाम का इस्तेमाल करने वाले गुजराती अख़बार से कहा

कोर्ट ने गुजराती दैनिक समाचार पत्र को दिल्ली HC के उस निर्देश का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया जिसमे उसे अपना नाम 'सौराष्ट्र आज तक' से बदलकर कोई ऐसा नाम रखने को कहा गया था जो 'आज तक' जैसा न हो।

Bar & Bench

`सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक गुजराती अख़बार की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें ‘सौराष्ट्र आज तक’ नाम का इस्तेमाल रोकने को कहा गया था। हाई कोर्ट का कहना था कि इस नाम से गलतफहमी हो सकती है कि अख़बार का संबंध ‘आज तक’ न्यूज़ चैनल से है [सौराष्ट्र आज तक बनाम टीवी टुडे नेटवर्क]।

TV Today, जो 'आज तक' न्यूज़ चैनल चलाता है, ने हाई कोर्ट से कहा था कि गुजराती अख़बार द्वारा 'सौराष्ट्र आज तक' नाम का इस्तेमाल 'पासिंग ऑफ़' (किसी और के ब्रांड नाम का गलत इस्तेमाल करके अपना सामान बेचना) के बराबर है।

30 जुलाई को दिए गए एक फ़ैसले में, हाई कोर्ट ने इस तर्क को सही माना और गुजराती अख़बार को कोई दूसरा नाम अपनाने का निर्देश दिया, जो TV Today Network के 'आज तक' ब्रांड नाम जैसा या भ्रम पैदा करने वाला न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फ़ैसले को बरकरार रखा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के फ़ैसले में दखल देने की कोई वजह नहीं दिखी, क्योंकि यह साफ़ तौर पर 'पासिंग ऑफ़' का मामला था।

जस्टिस बागची ने मौखिक रूप से कहा, "यह साफ़ तौर पर 'पासिंग ऑफ़' का मामला है।"

जब अख़बार के वकील ने नाम बदलने के लिए कम से कम छह महीने का समय मांगा, तो CJI सूर्य कांत ने कहा:

"आप 'सौराष्ट्र आज तक' को कल ही 'सौराष्ट्र रात-दिन' कर सकते हैं।"

इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

हालांकि, कोर्ट ने अख़बार को हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया।

CJI Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi

यह विवाद 2002 में शुरू हुआ जब TV Today को पता चला कि राजकोट से ‘सौराष्ट्र आज तक’ नाम का एक गुजराती दैनिक अखबार चलाया जा रहा है। उन्होंने अप्रैल 2003 में 'पासिंग-ऑफ' का मुकदमा दायर किया।

फरवरी 2012 में, दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने अखबार को यह नाम इस्तेमाल करते रहने की इजाज़त दे दी, बशर्ते वे एक प्रमुख डिस्क्लेमर (सूचना) छापें जिसमें यह बताया जाए कि उनका TV Today के 'आज तक' से कोई संबंध नहीं है।

TV Today ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।

30 जुलाई को, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मामला मशहूर ब्रांड या 'मार्क्स' का हो, तो डिस्क्लेमर से भ्रम पैदा करने वाली समानता को दूर नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 'आज तक' नाम ने 1995 से लगातार इस्तेमाल के कारण अपनी एक अलग पहचान और खास अर्थ बना लिया है।

अदालत ने माना कि 'सौराष्ट्र' जैसा क्षेत्रीय शब्द नाम के आगे जोड़ने से 'पासिंग-ऑफ' (किसी और के ब्रांड नाम का गलत इस्तेमाल) को नहीं रोका जा सकता, खासकर तब जब अखबार ने अपनी स्वतंत्र गुडविल (साख) या सही नीयत से नाम अपनाने का कोई सबूत नहीं दिया हो।

इसके बाद हाई कोर्ट ने अखबार को पूरी तरह से अलग नाम अपनाने का निर्देश देते हुए स्थायी रोक (परमानेंट इंजेक्शन) का आदेश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने अब उस फैसले को बरकरार रखा है और अखबार को रीब्रांडिंग करने के लिए तीन महीने का आखिरी समय दिया है।

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