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चिन्नास्वामी भगदड़: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता एस सुशीला को न्याय मित्र नियुक्त किया

न्यायालय ने वरिष्ठ वकील से यह भी पूछा कि क्या राज्य की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखी जाए या सार्वजनिक की जाए।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता एस सुशीला को 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के सिलसिले में हाल ही में शुरू किए गए स्वप्रेरणा मामले में न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया। [स्वप्रेरणा बनाम कर्नाटक राज्य]

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ ने आज निर्देश दिया कि राज्य की स्थिति रिपोर्ट सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की एक प्रति, जो वर्तमान में सीलबंद लिफाफे में है, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीला को सौंपी जाए।

Acting Chief Justice V Kameswar Rao and Justice CM Joshi

न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता से यह भी पूछा कि क्या राज्य की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में ही रखा जाना चाहिए या सार्वजनिक किया जाना चाहिए, या कम से कम मामले के अन्य संबंधित पक्षों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

राज्य ने कहा है कि इन रिपोर्टों को अभी सीलबंद लिफाफे में ही रखा जाना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक कि मामले में चल रही मजिस्ट्रेट और न्यायिक आयोग की जांच पूरी नहीं हो जाती।

राज्य की ओर से महाधिवक्ता (एजी) शशि किरण शेट्टी ने पहले बताया था कि स्थिति रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ में राज्य के प्रारंभिक निष्कर्ष हो सकते हैं। रिपोर्ट के ये हिस्से अगर सार्वजनिक किए गए तो मजिस्ट्रेट और न्यायिक आयोग द्वारा की जा रही जांच प्रभावित हो सकती है।

पिछली सुनवाई के दौरान, एजी ने न्यायालय से यह भी आग्रह किया था कि भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर पक्षों को आपस में बहस करने की अनुमति न दी जाए।

हालांकि, अन्य वकीलों ने न्यायालय से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आग्रह किया है, और इसके लिए स्वप्रेरणा मामले के हिस्से के रूप में हस्तक्षेप आवेदन भी दायर किए गए हैं। न्यायालय ने अभी इस पहलू पर निर्णय नहीं लिया है, तथा आज न्यायमित्र से निर्णय पर पहुंचने के लिए सहायता प्रदान करने को कहा है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई, मंगलवार को निर्धारित की है।

न्यायालय ने कहा कि आने वाली सुनवाई में प्राथमिकता वाला दूसरा प्राथमिक प्रश्न पीड़ितों या उनके परिवारों को देय मुआवजे को बढ़ाने के लिए की गई दलीलें होंगी।

चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ तब हुई जब 4 जून को स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। वे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में पहली जीत के बाद आरसीबी क्रिकेट टीम से मिलने की उम्मीद कर रहे थे।

कहा जाता है कि स्टेडियम में करीब 5 लाख लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जबकि स्टेडियम में सिर्फ 33,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी।

इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हो गए।

राज्य ने कार्यक्रम आयोजकों पर राज्य अधिकारियों को उचित सूचना दिए बिना कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगाया और आयोजकों ने राज्य अधिकारियों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया।

आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया, जो स्टेडियम को किराए पर देने का फैसला करता है।

6 जून को सोसाले और डीएनए के उपाध्यक्ष सुनील मैथ्यू, इसके संचालन प्रबंधक किरण कुमार एस और शमंत एनपी माविनाकेरे को इस मामले में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों को अंततः अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने हाल ही में पुलिस को आरसीबी और डीएनए प्रतिनिधियों को गिरफ्तार न करने का निर्देश भी दिया है।

मामले में स्वप्रेरणा मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। आरसीबी और केएससीए का प्रतिनिधित्व आज उनके वकीलों ने अदालत में किया, क्योंकि हाल ही में अदालत ने उन्हें स्वप्रेरणा मामले में औपचारिक रूप से पक्ष बनाया है। उन्हें भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। डीएनए को भी अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है।

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