सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।
न्यायमूर्ति बिंदल वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवारत हैं जबकि न्यायमूर्ति कुमार गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।
कॉलेजियम के प्रस्ताव ने कहा "योग्य मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ न्यायाधीशों की योग्यता, सत्यनिष्ठा और क्षमता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद और विचारों की बहुलता को समायोजित करने के बाद, कोलेजियम निम्नलिखित व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अधिक योग्य और हर तरह से उपयुक्त पाता है:
i) श्री न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, (पीएचसी: पंजाब और हरियाणा), और
ii) श्री न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय, (पीएचसी: कर्नाटक)"
अनुशंसित दो न्यायाधीश 13 दिसंबर, 2022 को कोलेजियम द्वारा शीर्ष अदालत में पांच अन्य न्यायाधीशों को प्रोन्नत करने की पहले की गई सिफारिश के अतिरिक्त होंगे।
मंगलवार को पारित प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में अनुशंसित पांच न्यायाधीशों की वरिष्ठता मंगलवार को अनुशंसित दो न्यायाधीशों से अधिक होगी।
कॉलेजियम ने निर्देश दिया, "इसलिए, 13 दिसंबर, 2022 को अनुशंसित पांच न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अलग से अधिसूचित किया जाना चाहिए और इससे पहले इस प्रस्ताव द्वारा अनुशंसित दो न्यायाधीशों के समक्ष अधिसूचित किया जाना चाहिए।"
जस्टिस बिंदल की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का प्रस्ताव सर्वसम्मत था।
हालांकि, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की नियुक्ति के संबंध में, कॉलेजियम के सदस्यों में से एक, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने इस आधार पर अपनी आपत्ति व्यक्त की कि उनके नाम पर बाद में विचार किया जा सकता है।
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