सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।
यह सिफारिश 04 अप्रैल को कॉलेजियम की बैठक के बाद की गई।
शीर्ष अदालत ने एक बयान में कहा, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 अप्रैल, 2025 को हुई अपनी बैठक में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।"
यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशी रबिस्तान 09 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
न्यायमूर्ति पल्ली का जन्म 18 सितंबर, 1964 को हुआ था। उनके पिता, एक वरिष्ठ अधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बेंच में सेवारत थे।
न्यायमूर्ति पल्ली ने स्वयं वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा 1988 में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से कानून की डिग्री पूरी की।
इसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की तथा 1 सितंबर, 2004 को उन्हें पंजाब का अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, जिस पद पर वे मार्च 2007 तक रहे।
उन्हें 26 अप्रैल, 2007 को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। वे सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय में भी पेश हुए तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कई महत्वपूर्ण मामलों में बहस भी की।
उन्हें 28 दिसंबर, 2013 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ में पदोन्नत किया गया।
वे 31 मई, 2023 से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। उन्हें 31 अक्टूबर, 2023 को दो वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया गया।
[सुप्रीम कोर्ट का बयान पढ़ें]
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