सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दस अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि कॉलेजियम ने अपनी बैठक में इस संबंध में निम्नलिखित नामों को मंजूरी दी :
- जस्टिस कुलदीप तिवारी
- जस्टिस गुरबीर सिंह
- जस्टिस दीपक गुप्ता
- जस्टिस अमरजोत भट्टी
- जस्टिस रितु टैगोर
- जस्टिस मनीषा बत्रा
- जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन
- जस्टिस सुखविंदर कौर
- न्यायमूर्ति संजीव बेरी; और
- जस्टिस विक्रम अग्रवाल।
उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सिफारिश की थी कि दस न्यायाधीशों को 6 अक्टूबर, 2023 को स्थायी कर दिया जाए।
पंजाब और हरियाणा राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने इस पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए थे, और केंद्रीय न्याय विभाग ने तब सिफारिश को अगे्रषित किया।
विशेष उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श किया गया जिन्होंने सहमति व्यक्त की कि सभी न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के रूप में स्थायीकरण के लिए उपयुक्त हैं।
दो न्यायाधीशों की एक समिति ने उम्मीदवारों के निर्णयों का आकलन किया और इन्हें "बहुत अच्छा/अच्छा" बताया।
बाद में, कॉलेजियम ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सामग्रियों की जांच की और दस न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।
[संकल्प पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Collegium recommends ten additional judges of Punjab and Haryana High Court to be made permanent