Stray dog
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दिल्ली HC ने MCD से कहा: जी20 शिखर सम्मेलन से पहले पकड़े गए आवारा कुत्तो को रिहा करते समय पशु जन्म नियंत्रण नियमो का पालन करे

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को जी20 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सड़क कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने में पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (एबीसी नियम) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। [अनीता सैंटियागो बनाम दिल्ली नगर निगम एवं अन्य]

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश संजीव नरूला की खंडपीठ ने आदेश दिया,

"...प्रतिवादी अधिकारियों को सड़क कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने से संबंधित एबीसी नियमों के तहत निर्धारित सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।"

यह निर्देश एक जनहित याचिका (पीआईएल) में पारित किया गया था, जिसमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और पिछले सप्ताह के जी20 शिखर सम्मेलन जैसे विशेष आयोजनों के दौरान सड़क के कुत्तों को पकड़ने और बाद में रिहा करने के लिए एमसीडी द्वारा अपनाई गई व्यवस्था के बारे में चिंता जताई गई थी।

अदालत को बताया गया कि एबीसी नियमों के अनुसार, कुत्तों को पकड़ने के तुरंत बाद नंबर वाले कॉलर से उनकी पहचान की जानी चाहिए ताकि उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। ये रिकॉर्ड बाद में उसी इलाके में उनकी रिहाई की सुविधा प्रदान करेंगे जहां से उन्हें पकड़ा गया था।

एमसीडी ने प्रस्तुत किया कि जी20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए पकड़े गए कुत्तों को एबीसी नियमों के कड़ाई से पालन और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) की सहायता से रिहा करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निर्भय कुमार, निशांत मंडल, अंशू आनंद और शुभम श्रीवास्तव ने पक्ष रखा.

वकील सिमरन ज्योत सिंह ने एमसीडी का प्रतिनिधित्व किया।

स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अधिवक्ता अरुण पंवार, प्रशंसा शर्मा, कार्तिक शर्मा और प्रद्युम्न राव के साथ दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

केंद्र सरकार के स्थायी वकील मुकुल सिंह ने अधिवक्ता इरा सिंह के साथ एडब्ल्यूबीआई का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

Anita_Santiago_vs_Municipal_Corporation_Of_Delhi___Ors.pdf
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Comply with Animal Birth Control Rules when releasing street dogs captured before G20 Summit: Delhi High Court to MCD