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अदालतें आरोपी को जमानत की शर्त के तौर पर गूगल पिन लोकेशन साझा करने का आदेश नहीं दे सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि अदालतों के लिए किसी अभियुक्त को जमानत देने की शर्त के रूप में अधिकारियों के साथ अपना गूगल पिन स्थान साझा करने का आदेश देना स्वीकार्य नहीं है [फ्रैंक विटस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य]।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने आज सुबह फैसला सुनाया।

पीठ ने कहा, "हमने दो बातें कही हैं। जमानत के उद्देश्य को विफल करने वाली कोई शर्त नहीं हो सकती। हमने कहा है कि गूगल पिन शर्त नहीं हो सकती; पुलिस जमानत के लिए आरोपी की निजी जिंदगी में तांक-झांक नहीं कर सकती। और यहां तक ​​कि एनओसी के बारे में भी हमने कहा है कि यह इतनी सख्त नहीं हो सकती।"

Justice Abhay S Oka and Justice Ujjal Bhuyan

पीठ ने पहले गूगल इंडिया को यह बताने का निर्देश दिया था कि गूगल मैप्स पर उसका पिन लोकेशन-शेयरिंग फीचर कैसे काम करता है।

इस पहलू पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 29 अप्रैल को पीठ ने टिप्पणी की थी कि ऐसी शर्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निजता के अधिकार पर आघात करती है।

इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विनय नवरे एमिकस क्यूरी हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वरुण मिश्रा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी पेश हुए।

यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नाइजीरियाई नागरिक फ्रैंक विटस को अंतरिम जमानत देने के आदेश में लगाई गई कुछ शर्तों के खिलाफ अपील में आया, जो एक ड्रग्स मामले में आरोपी था।

जमानत देने की शर्त के रूप में, उच्च न्यायालय ने 2022 में आरोपी व्यक्ति और एक सह-आरोपी को गूगल मैप्स पर एक पिन डालने का आदेश दिया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका स्थान मामले के जांच अधिकारी को उपलब्ध हो।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों से नाइजीरिया के उच्चायोग से यह आश्वासन भी लेने को कहा कि आरोपी भारत छोड़कर नहीं जाएंगे और ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसी शर्तों पर अपनी असहमति जताई थी और आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी थी।

पिछले साल जुलाई में, न्यायालय ने शक्ति भोग बैंक धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी पर लगाई गई इसी तरह की जमानत शर्त पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके तहत उसे लगातार गूगल पिन साझा करके पुलिस को अपने स्थान का विवरण भेजना था।

न्यायमूर्ति ओका की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि ऐसी शर्त निगरानी के समान हो सकती है।

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Courts cannot order accused to share Google pin location as condition for bail: Supreme Court