Chief Minister, UP with Allahabad High Court 
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[कोविड-19] इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा वह लॉकडाउन लागू नहीं कर सकती है

आज पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल तक यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन के दिशा-निर्देश जारी किए थे।

Bar & Bench

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यूपी के पांच शहरों में लागू किए गए निषेधात्मक निर्देशों के बावजूद राज्य में लॉकडाउन को लागू करने से इनकार कर दिया है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी अधिकारियों ने कहा कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं और आगे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी में COVID-19 महामारी की स्थिति पर बहुत गंभीरता से विचार किया और सभी प्रतिष्ठानों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों सहित आवश्यक सेवाओं और 26 अप्रैल को सार्वजनिक परिवहन को बंद करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति अजीत कुमार और सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने प्रतिक्रिया की कमी के लिए सरकार की खिंचाई की, जिसमें कहा गया कि यदि जरूरी उपाय नहीं किए गए तो चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है।

अदालत ने राज्य के अधिकारियों को प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों में लागू करने के लिए विभिन्न आदेश जारी किए थे।

सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन लागू करने से पहले गरीबों की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और पूर्ण लॉकडाउन से गरीब लोग प्रभावित होंगे।

इसलिए, सम्पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।

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[COVID-19] Despite Allahabad High Court order, Uttar Pradesh government says it cannot impose lockdown