Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रधान पीठ ने COVID-19 को देखते हुए अपने काम के घंटे कम कर दिए हैं और 11 जनवरी से 28 जनवरी, 2022 तक दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिना लंच ब्रेक के दिन में केवल तीन घंटे मामलों की सुनवाई करेगी।
सुनवाई वर्चुअल मोड के जरिए ही होगी।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रशासनिक समिति ने आज सभी उच्च न्यायालय बार संघों के साथ एक तत्काल बैठक बुलाई, जहां COVID-19 मामलों में तेजी से वृद्धि के आलोक में निर्णय लिया गया।
समिति ने फैसला किया कि COVID-19 की मौजूदा स्थिति के कारण वकीलों और वादियों की भौतिक उपस्थिति को कम करने के लिए विशेष रूप से ओमाइक्रोन संस्करण के उद्भव के साथ मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड के माध्यम से की जाएगी।
हाल ही में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में निम्नलिखित कहा गया है:
बेंच दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच कार्य करेगी और न्यायिक कार्य के अनुसार मामलों को अत्यावश्यक मामलों को वरीयता के साथ उठाएगी;
संबंधित बेंच की अनुमति से ही तत्काल मामलों में वर्चुअल मोड के माध्यम से मामले के संचलन के लिए उल्लेख की अनुमति दी जाएगी। यह प्रत्येक व्यक्तिगत बेंच पर छोड़ दिया जाता है कि वह किसी विशेष मामले की सुनवाई में प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अपने बोर्ड का निपटारा करे;
नए मामलों के संबंध मे, एडवोकेट पहले मामला दर्ज करेगा, लॉजिंग नंबर प्राप्त करेगा और फिर उस पर उक्त लॉजिंग नंबर का उल्लेख करके प्रेसिप को आगे बढ़ाएगा;
नए मामलों को केवल ई-फाइलिंग के माध्यम से दाखिल करना, हालांकि 28 जनवरी, 2022 तक नए मामलों को दाखिल करने के विकल्प की अनुमति है। सभी प्रकार के मामलों के लिए नए मामलों की ई-फाइलिंग की अनुमति होगी;
तथापि, वसीयतनामा संबंधी मामलों को भौतिक रूप से दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।
मामले की प्रस्तावित सूची से पहले सभी प्रेसिप्स 48 घंटे (छुट्टियों को छोड़कर) अग्रिम रूप से भेजे जाने चाहिए। प्रैसिप में ही, अधिवक्ता अपने ईमेल आईडी के साथ अधिकतम तीन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करेंगे जो वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई में शामिल होंगे।
पिछले हफ्ते, प्रशासनिक समिति ने हाइब्रिड मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया था, जिसका मतलब था कि वकीलों के पास मामलों के लिए शारीरिक या आभासी रूप से पेश होने का विकल्प होगा।
[एसओपी पढ़ें]
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COVID-19: Bombay High Court Principal Bench to sit for only 3 hours a day till January 28