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[कोविड-19] जंगल महल उत्सव मेला आयोजित करना जनहित में नहीं: कलकत्ता उच्च न्यायालय

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में COVID-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए झारग्राम जिले में जंगल महल उत्सव मेला आयोजित करने के खिलाफ अपनी आपत्ति व्यक्त की। [प्रतीक मैत्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य]।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने यह टिप्पणी की, जो कोविड -19 मामलों में तेजी से वृद्धि का हवाला देते हुए मेले पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

कोर्ट ने कहा, "पश्चिम बंगाल राज्य में कोविड की स्थिति गंभीर है और कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं..17 जनवरी, 2022 से दी गई तारीखों पर मेला आयोजित करना जनहित में नहीं हो सकता है।"

उक्त को देखते हुए उसने झारग्राम के जिलाधिकारी को मेला स्थगित करने के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया।

प्रतीक मैत्रा नाम के एक व्यक्ति की याचिका में कहा गया है कि कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्थगित कर दिया गया था और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे। इसलिए, मेला आयोजित करने का यह उचित समय नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 12 जनवरी, 2022 को राज्य में नए कोविड मामलों की संख्या 22,155 थी। आगे बताया गया कि संक्रमण दर 30.86 प्रतिशत है और झारग्राम जिले में तालाबंदी कर दी गई है।

इसलिए, कोर्ट ने कहा कि दी गई तारीख पर मेला आयोजित करना जनहित में नहीं है।

तदनुसार, इसने जिला मजिस्ट्रेट, झारग्राम को 24 घंटे की अवधि के भीतर मेला स्थगित करने के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया।

[आदेश पढ़ें]

Pratik_Maitra_v__State_of_West_Bengal.pdf
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[COVID-19] Holding Jangal Mahal Utsav Mela not in public interest: Calcutta High Court