Allahabad HC with Lawyers wearing masks 
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[कोविड-19] कोर्ट परिसर मे मास्क नही पहनने वाले कर्मचारियो, अधिकारियो पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी: इलाहाबाद HC

उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना फेस मास्क पहने उच्च न्यायालय के परिसर और गलियारों में घूमते देखे जाने के बाद कार्यालय आदेश जारी किया गया था।

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अदालत के कर्मचारियों, अधिकारियों को COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए आगाह किया है, क्योंकि कुछ लोग बिना फेस मास्क पहने उच्च न्यायालय के गलियारों और परिसरों में घूमते पाए गए थे।

मंगलवार को जारी एक कार्यालय आदेश में चेतावनी दी गई है कि COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है क्योंकि फेस-मास्क पहनना COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक महत्वपूर्ण घटक है। अत: उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सभी अधिकारी, अधिकारी एवं कर्मचारी फेस-मास्क पहनना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उच्च न्यायालय के स्थापना अनुभाग ने न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा फेस मास्क पहनने के संबंध में रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) द्वारा पारित 25 जून के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कार्यालय आदेश जारी किया।

[कार्यालय आदेश पढ़ें]

Office_order___COVID19_protocols_Allahabad_High_Court.pdf
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[COVID-19] Staff, officials failing to wear face masks in Court premises will attract strict disciplinary action: Allahabad High Court