Darshan and Karnataka High Court Darshan: Facebook
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दर्शन ने जमानत के लिए रीढ़ की हड्डी की बीमारी का हवाला दिया; कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मेडिकल रिकॉर्ड मांगा

न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने दर्शन के मेडिकल रिकॉर्ड मांगे, जब उनके वकील ने अदालत को बताया कि जेल में बंद अभिनेता रीढ़ संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को जेल में बंद अभिनेता दर्शन थुगुदीपा के मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया, क्योंकि अभिनेता के वकील ने अदालत को बताया कि दर्शन रीढ़ संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं।

न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने राज्य लोक अभियोजक और वरिष्ठ वकील पी प्रसन्ना कुमार को 28 अक्टूबर तक दर्शन की मेडिकल रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

कोर्ट दर्शन द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें इस महीने की शुरुआत में रेणुकास्वामी हत्या मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।

दर्शन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सीवी नागेश ने कोर्ट से अभिनेता को जमानत देने का आग्रह करते हुए कहा कि वह "अपनी रीढ़ की हड्डी से संबंधित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं" और जेल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह पहले मेडिकल रिकॉर्ड मांगेगा और 28 अक्टूबर को जमानत याचिका पर आगे सुनवाई करेगा।

दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में बल्लारी जेल में बंद है।

33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुकास्वामी का शव 9 जून को मिला था। आरोप है कि दर्शन के निर्देश पर किए गए हमले में लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। अभिनेता ने कथित तौर पर अपने प्रशंसकों से सोशल मीडिया पर उनकी साथी पवित्रा गौड़ा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए रेणुकास्वामी को फटकार लगाने का आह्वान किया था।

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Darshan cites spinal ailment for bail; Karnataka High Court calls for medical records