Bombay High Court 
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अनुच्छेद 21 के तहत मृतकों को भी सम्मान का मौलिक अधिकार है: बॉम्बे हाईकोर्ट

न्यायालय ने मुंबई के पूर्वी उपनगरों में लोगों के लिए पर्याप्त मैदान सुनिश्चित करने में ढुलमुल रवैये के लिए राज्य और बीएमसी अधिकारियों की खिंचाई की।

Bar & Bench

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मृतकों को भी गरिमा का मौलिक अधिकार है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उपनगरीय मुंबई में कब्रिस्तानों के लिए जगह की कमी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया।

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के ढुलमुल रवैये से नाराज थी।

अदालत ने कहा, "आपको मृतकों की भी उतनी ही देखभाल करने की ज़रूरत है जितनी जीवितों की। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें सम्मानपूर्वक दफनाए जाने का अधिकार है। अगर लाशें आ रही हैं तो क्या आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? इस मामले में बीएमसी और राज्य दोनों के इस तरह के उदासीन रवैये को माफ नहीं किया जा सकता है। क्या आपको ऐसे मामलों में अदालत के आदेश की ज़रूरत है? ये तो आपको ही करना चाहिए था. आपको ऐसे मुद्दों के प्रति सचेत रहना चाहिए था।

अदालत मुंबई के पूर्वी उपनगरों में लोगों के लिए अतिरिक्त कब्रिस्तान की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।

उच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक नगर निकाय के साथ-साथ राज्य के लिए, दफनाने के लिए उचित स्थान खोजने से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं हो सकता है।

याचिकाकर्ताओं के वकील अल्ताफ खान ने कहा कि देवनार और रफीक नगर में इलाकों को आवंटित कब्रिस्तान बंद कर दिए गए थे क्योंकि शव विघटित नहीं हो रहे थे।

पीठ ने राज्य शहरी विकास विभाग को यह बताने का निर्देश दिया कि देवनार कब्रिस्तान को अतिरिक्त कब्रिस्तान के निर्माण के लिए आवंटित क्यों नहीं किया गया।

न्यायालय ने एक हलफनामा भी मांगा जिसमें बताया गया हो कि राज्य और नागरिक अधिकारी मृतकों के गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी.

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Dead also have fundamental right to dignity under Article 21: Bombay High Court