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दिल्ली की अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया

राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के एडिशनल चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने यह आदेश पारित किया।

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने यह आदेश दिया।

इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया गया है।

चूंकि मीडिया को कोर्ट में जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए सिंह के वकीलों ने कहा कि यह "सम्मानजनक बरी होना" है।

यह मामला छह महिला पहलवानों द्वारा सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। उनकी शिकायतों के आधार पर, पुलिस ने सांसद के खिलाफ़ FIR दर्ज की थी।

15 जून 2023 को, पुलिस ने सिंह के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना), 354A (यौन प्रकृति की टिप्पणी), 354D (पीछा करना) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया।

ट्रायल कोर्ट ने 10 मई 2024 को सिंह पर पाँच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाने के आरोप तय किए थे।

कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड पर ऐसे पर्याप्त सबूत मौजूद थे जिनसे सिंह पर IPC की धारा 354 और 354A के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए जा सकें।

कोर्ट ने यह भी कहा कि दो पहलवानों के संबंध में IPC की धारा 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए सिंह पर आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत थे।

कोर्ट ने सह-आरोपी विनोद तोमर, जो WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, पर भी एक पीड़िता को धमकाने के लिए आपराधिक धमकी का आरोप तय किया।

एक नाबालिग पहलवान ने भी सिंह पर आरोप लगाए थे। हालाँकि, बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और दिल्ली पुलिस ने 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम' (POCSO एक्ट) के तहत उस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। ​​इसके बाद मामला बंद कर दिया गया।

ब्रज भूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन, ऋषभ भाटी, रेहान खान और सूर्यांश सिंह पेश हुए।

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Delhi court acquits Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by women wrestlers