[L]Lalu Yadav and [R]Tejashwi Yadav, Rouse Avenue court  
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दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के लिए जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों को जमानत दी

यह मामला यादव के केन्द्रीय मंत्री रहते हुए उनके परिवार को हस्तांतरित की गई भूमि के बदले रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है।

Bar & Bench

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत दे दी।

अदालत ने तीनों को इस शर्त पर जमानत दी कि वे प्रत्येक ₹1 लाख का जमानत बांड प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।

इससे पहले, अदालत ने उन्हें 7 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया था।

यादव और उनके बेटों को तलब करते हुए, अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि यादव 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान सार्वजनिक रोजगार की सुविधा के लिए सत्ता के पद पर थे।

यह मामला रेलवे में कथित नियुक्तियों से संबंधित है, जो यादव के मंत्री रहते हुए उनके परिवार को हस्तांतरित भूमि के बदले में की गई थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया है कि नियुक्तियां भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित भर्ती मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थीं।

दिल्ली की अदालत ने मार्च 2023 में मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह के साथ अधिवक्ता वरुण जैन, नवीन कुमार, अखिलेश सिंह और सुमित सिंह आवेदकों की ओर से पेश हुए।

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Delhi court grants bail to Lalu Prasad Yadav and sons in land-for-jobs case