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दिल्ली की अदालत ने भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नितिन जौहरी को जमानत दी

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में भूषण स्टील द्वारा किए गए कथित 56,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी नितिन जौहरी को जमानत दे दी।

भूषण स्टील के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) जौहरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें कैंसर का पता चला और उनकी सर्जरी की गई।

12 जुलाई को पारित आदेश में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) जगदीश कुमार ने कहा कि जौहरी बीमार और अशक्त की श्रेणी में आते हैं।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी के स्वास्थ्य को देखते हुए उसे शीघ्र उपचार की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उसके परीक्षणों के लिए दी गई तिथियों में महीनों लग रहे हैं।

जौहरी ने तर्क दिया था कि कैंसरग्रस्त किडनी को निकालने के बाद, उनके पास केवल एक ही किडनी बची है और उन्हें क्रोनिक किडनी रोग हो गया है, जो किडनी के खराब कामकाज से जुड़ा है, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति और भी खराब हो गई है।

उन्होंने कहा कि वह भूषण स्टील के केवल एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और उन्हें अपराध से कोई आय नहीं मिलती है।

ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि एम्स द्वारा दी गई दूसरी राय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जौहरी का इलाज जेल अस्पताल में किया जा सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे नितिन जौहरी की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Directorate_of_Enforcement_v_Neeraj_Singal___Ors.pdf
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Delhi court grants bail to Nitin Johri in Bhushan Steel money laundering case