दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) पर संज्ञान लिया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी बनाया गया है।
विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए उन्हें 12 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
ईडी ने 17 मई को मामले में आठवीं चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आप और केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था।
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी है।
कुछ ही दिनों बाद उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया।
आप के राष्ट्रीय संयोजक फिलहाल सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले से उपजी है।
यह आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य सहित आप नेताओं द्वारा कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में खामियां पैदा करने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी।
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Delhi court takes cognisance of ED's chargesheet against Arvind Kejriwal, AAP