दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उनके दो साथियों को आतंकवाद की साज़िश रचने, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और एक बैन संगठन का सदस्य होने के अपराध में दोषी ठहराया है।
करकरडूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने आंद्राबी और उनकी साथियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को कई अपराधों का दोषी पाया।
आंद्राबी महिलाओं के बैन संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत (DeM) की चेयरपर्सन थीं, जबकि फहमीदा उसकी प्रेस सेक्रेटरी थीं। नसरीन संगठन की जनरल सेक्रेटरी थीं।
जज सिंह ने कहा कि आंद्राबी और उनकी साथियों ने धार्मिक आधार पर कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने की वकालत की, दो-राष्ट्र सिद्धांत का हवाला देते हुए दावा किया कि मुस्लिम-बहुल क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं रह सकता।
इसमें यह भी कहा गया कि आरोपी भारत के संविधान को नहीं मानते और न ही उसका पालन करते हैं, और उनके प्रति वफादार नहीं हैं, क्योंकि उनके काम और बातें देश के एक अभिन्न अंग को अलग करने की कोशिश के बराबर हैं।
कोर्ट ने कहा, "दिलचस्प बात यह है कि आरोपी दावा कर रहे हैं कि उन्हें UN के प्रस्ताव के आधार पर आत्मनिर्णय का अधिकार है, हालांकि, साथ ही, वे दावा कर रहे हैं कि कश्मीर पहले से ही पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसलिए, यह साफ है कि आरोपी भारत के संविधान के प्रति वफादार नहीं हैं और वे भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं और न ही इसे और भारत की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए तैयार हैं क्योंकि वे भारत के एक अभिन्न अंग को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं।"
उन्हें UAPA की धारा 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश), 20 (आतंकवादी गिरोह की सदस्यता), 38/39 (इसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से आतंकवादी संगठन में सदस्यता का दावा करना) के तहत दोषी पाया गया है। कोर्ट ने उन्हें IPC की धारा 120B (आपराधिक साजिश), 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना), 153A/153B (दुश्मनी को बढ़ावा देना/आरोप, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक दावे) और 505 (सार्वजनिक शरारत) के तहत भी दोषी ठहराया है।
सजा की मात्रा अब 17 जनवरी को तय की जाएगी।
यह मामला 2018 की खुफिया जानकारी से शुरू हुआ था जिसमें पता चला था कि DEM सोशल मीडिया, भाषणों और रैलियों का इस्तेमाल करके कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की वकालत कर रहा था।
NIA ने कई वीडियो, फेसबुक और ट्विटर पोस्ट पेश किए जिनमें बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों की तारीफ की गई थी, पत्थरबाजी के लिए उकसाया गया था और पाकिस्तान की जय-जयकार की गई थी।
फहमीदा और उनकी साथियों की ओर से पेश वकील ने वीडियो की प्रामाणिकता को चुनौती दी। हालांकि, कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि आरोपी का दोष साबित हो गया है और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से पता चलता है कि रिकॉर्ड में रखे गए मटेरियल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Delhi court convicts Kashmiri separatist Asiya Andrabi, two others for terrorism