Delhi riots and Karkardooma court
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दिल्ली दंगो के मामले में गलत तरीके से आरोपी बनाए गए व्यक्ति को दिल्ली कोर्ट ने बरी कर दिया; कहा पुलिस ने मनगढ़ंत बयान दिए हैं

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पाया कि दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में एक व्यक्ति को आरोपी बनाने के लिए बयान दिए। [राज्य बनाम जावेद]।

कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने जावेद नामक व्यक्ति को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

अदालत ने कहा कि मामले के जांच अधिकारी (आईओ) और एक कांस्टेबल, जिसने जावेद को दंगाइयों में से एक के रूप में पहचाना था, ने उसकी गिरफ्तारी के संबंध में अलग-अलग विवरण दिए और वे एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं।

जज ने देखा, "इस मामले की जांच की जा रही घटनाओं में आरोपी जावेद की संलिप्तता की जानकारी मिलने के समय के संबंध में आईओ संभवत: बनावटी बयान दे रहे थे. यह उनके लिए पहले यह दावा करने का कारण हो सकता है कि सीटी पवन/पीडब्ल्यू9 ने उन्हें 27.02.2020 को ही जावेद की संलिप्तता के बारे में बताया था, लेकिन वह एफआईआर में जावेद के नाम का उल्लेख नहीं करने के कारणों के बारे में नहीं बता सके।"

उन्होंने आगे कहा कि आईओ ने उनके साक्ष्य की रिकॉर्डिंग में रुकावट का फायदा उठाया और मामले के रिकॉर्ड के अनुरूप बनाने के लिए अपना संस्करण बदल दिया।

कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में कई घटनाओं के लिए यांत्रिक तरीके से बिना घटनाओं की ठीक से जांच किए आरोपपत्र दायर किया गया था.

अदालत ने कहा, "आईपीसी की धारा 436 [घर आदि को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत] के तहत अपराध का कोई सबूत नहीं था और वास्तविक स्थिति का पता लगाए बिना ऐसी धारा भी लागू की गई थी।"

दयालपुर पुलिस स्टेशन में नियंत्रण कक्ष से शिकायत मिलने के बाद कि आरपी पब्लिक स्कूल के पास दंगे हो रहे थे, दिल्ली पुलिस ने 25 फरवरी, 2020 को पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी।

कुल चार शिकायतें प्राप्त हुईं। पुलिस ने इन्हें एक साथ जोड़कर संयुक्त रूप से जांच की। जावेद को 14 अप्रैल, 2020 को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया था और उसने कथित तौर पर एक खुलासा बयान दिया था कि वह शेरपुर चौक पर दंगा और आगजनी में शामिल था।

अदालत ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147/148/427/435/436 के साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 149 के तहत आरोप तय किए।

गुरुवार को सुनाए गए एक विस्तृत आदेश में, न्यायाधीश प्रमाचला ने कहा कि शिकायतकर्ताओं में से एक, मास्टर सलमान को 25 फरवरी की सुबह तीन लड़कों ने जांघ में गोली मार दी थी।

यह दंगाई भीड़ का कृत्य नहीं था, फिर भी सलमान की शिकायत को वर्तमान एफआईआर के साथ जोड़ दिया गया, जो भीड़ द्वारा दंगा करने के लिए थी। न्यायालय ने कहा, यह गलत धारणा थी और कानून के अनुरूप नहीं थी।

12 सितंबर, 2021 को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत सलमान से दोबारा पूछताछ की गई, जब उन्होंने घटना का थोड़ा अलग विवरण देते हुए कहा कि यह कुछ लड़कों की भीड़ थी जिसने उन पर हमला किया था। हालाँकि, उन्होंने उन्हें दिखाई गई तस्वीरों में किसी भी व्यक्ति के शामिल होने से इनकार किया।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि घटना स्थल की निकटता के बहाने सलमान के मामले की जांच को जावेद के खिलाफ मामले के साथ "अवैध रूप से जोड़ा गया" था।

न्यायाधीश ने अंततः माना कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने दंगे और बर्बरता की घटना को स्थापित किया था, लेकिन वे गैरकानूनी सभा में जावेद की उपस्थिति को उचित संदेह से परे ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार साबित करने में विफल रहे।

अदालत ने फैसला सुनाया, "मेरी पिछली चर्चाओं, टिप्पणियों और निष्कर्षों के मद्देनजर, आरोपी जावेद को इस मामले में उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।"

गौरतलब है कि पिछले एक हफ्ते में यह दूसरा मामला है जहां कोर्ट ने दंगा मामले की जांच में दिल्ली पुलिस के आचरण की आलोचना की है।

18 अगस्त को, उसी न्यायाधीश ने अकील अहमद, रहीस खान और इरशाद को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, यह कहते हुए कि पुलिस ने "पूर्व निर्धारित, यांत्रिक और गलत तरीके से" आरोपपत्र दायर किया था।

यह एफआईआर भी उसी पुलिस स्टेशन (दयालपुर) में दर्ज की गई थी, जहां जावेद के मामले में दर्ज किया गया था।

[निर्णय पढ़ें]

State_v_Javed.pdf
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Delhi Court discharges man falsely made accused in Delhi riots case; says Police made up statements