Delhi Chief Minister, Arvind Kejriwal
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दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

राउज एवेन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी और केजरीवाल के वकील की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद रिमांड का आदेश पारित किया.

ईडी ने केजरीवाल की दस दिन की हिरासत मांगी थी।

ईडी ने गुरुवार को केजरीवाल के आवास की तलाशी ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की उनकी याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद हुई।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा था कि वह इस स्तर पर इस तरह का कोई संरक्षण देने की इच्छुक नहीं है।

इसके बाद केजरीवाल ने कल रात अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया लेकिन आज सुबह उसने याचिका वापस ले ली

ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 17 अगस्त, 2022 को 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक मामले से उपजी है। 

20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर सीबीआई का मामला दर्ज किया गया था। 

सीबीआई का आरोप है कि नीति तैयार होने के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित आप नेताओं ने आपराधिक साजिश रची।

यह आरोप लगाया गया है कि साजिश कुछ खामियों से उपजी है जो "जानबूझकर" छोड़ दी गई हैं या नीति में बनाई गई हैं। ये खामियां कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए थीं।

सिसोदिया और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह इस मामले में पहले से ही जेल में हैं।

15 मार्च, 2024 को ईडी ने मामले में भारत राष्ट्र समिति के विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया था।

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Delhi Court remands Arvind Kejriwal to ED custody till March 28 in Excise Policy case