Manish Sisodia with Rouse Avenue Court 
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दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया को चार मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया

राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश पारित किया।

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में 4 मार्च तक हिरासत में लेने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास भेज दिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश पारित किया।

सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) पंकज गुप्ता ने सिसोदिया की पांच दिन की हिरासत मांगी थी।

गुप्ता ने तर्क दिया कि जांच से पता चला है कि सिसोदिया ने नीति में बदलाव के लिए मौखिक रूप से सचिव को एक नया कैबिनेट नोट बनाने का निर्देश दिया था।

उन्होंने आगे कहा कि एजेंसी उनका फोन मांग रही थी जिसे वह जनवरी 2020 से इस्तेमाल कर रहे हैं।

सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने तर्क दिया कि रिमांड के लिए सीबीआई के आधार कानून में मान्य नहीं थे और शिकायतकर्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना द्वारा लाभ मार्जिन के तर्कों को मंजूरी दी गई थी।

इस आरोप पर कि सिसोदिया ने अपने चार में से तीन फोन नष्ट कर दिए, उन्होंने सवाल किया कि क्या सिसोदिया को एजेंसी की गिरफ्तारी की प्रत्याशा में फोन रखना चाहिए था। उन्होंने कहा,

"वे कहते हैं कि सिसोदिया ने चार फोन इस्तेमाल किए, जिनमें से तीन नष्ट हो गए? मुझे क्या करना चाहिए? उन फोनों को इस प्रत्याशा में रखें कि एजेंसी आएगी और मुझे गिरफ्तार करेगी?"

लगभग आठ घंटे तक चली पूछताछ के बाद सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक अभियुक्त के रूप में शामिल किया, जहां यह आरोप लगाया गया था कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले में कुछ व्यापारियों को शराब के लाइसेंस दिए थे।

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद कथित घोटाले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने मामले दर्ज किए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उपमुख्यमंत्री ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया और एक ऐसी नीति अधिसूचित की जिसके महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव थे।

हालांकि सीबीआई की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन जांच उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ खुली रही। आप ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि सिसोदिया निर्दोष हैं।

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Delhi court remands Manish Sisodia to CBI custody till March 4