AAP MLA Naresh Baliyan and Times Now Navbharat 
समाचार

दिल्ली की अदालत ने टाइम्स नाउ नवभारत को आप विधायक नरेश बालियान के खिलाफ ऑपरेशन पाप का प्रसारण करने से रोक दिया

चैनल ने एक लीक ऑडियो क्लिप चलाया जिसमें कथित तौर पर नरेश बाल्यान और गैंगस्टर कपिल सांगवान को जबरन वसूली की योजना बनाते हुए दिखाया गया था।

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने समाचार चैनल टाइम्स नाउ नवभारत को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू के बीच कथित बातचीत दिखाने वाले 'ऑपरेशन पाप' का प्रसारण करने से रोक दिया है।

17 अगस्त (गुरुवार) को टाइम्स नाउ नवभारत ने 'सरजी का विधायक गैंगस्टर का सहायक' शीर्षक से एक शो चलाया। कार्यक्रम में एक लीक ऑडियो चलाया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि बालियान सांगवान से बात कर रहे थे और जबरन वसूली की योजना बना रहे थे।

उसी दिन, बालियान ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की गई थी और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सांगवान से धमकियां मिली थीं और उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

मामले पर विचार करने के बाद, द्वारका अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार मलिक ने चैनल को शो प्रसारित करने से रोकने का आदेश पारित किया।

कोर्ट ने कहा, "उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी मेसर्स टाइम्स नाउ नवभारत/टाइम्स ग्रुप मीडिया चैनल को निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख तक वादी के खिलाफ ऑपरेशन 'पीएएपी' शीर्षक के तहत समाचार/बयान/राय को प्रसारित/मुद्रित न करें।"

अदालत ने मुकदमे पर समन और अंतरिम राहत आवेदन पर नोटिस भी जारी किया और मामले को अगले दिन (शुक्रवार) विचार के लिए सूचीबद्ध किया।

शुक्रवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट ने अंतरिम आदेश 23 अगस्त तक बढ़ा दिया.

[आदेश पढ़ें]

Naresh_Balyan_v_Times_Now_Navbharat.pdf
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Delhi court restrains Times Now Navbharat from broadcasting Operation Paap against AAP MLA Naresh Balyan