AAP leaders

 
समाचार

[ब्रेकिंग] दिल्ली की अदालत ने भाजपा के छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा मानहानि मामले में आप के 5 नेताओं को तलब किया

गोस्वामी ने आरोप लगाया कि आप नेताओं ने नगरपालिका कोष को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और टिप्पणी मीडिया में प्रकाशित की गई।

Bar & Bench

सांसदों और विधायकों के मामलों से निपटने वाली दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं सत्येंद्र जैन, आतिशी, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक को उनके खिलाफ मानहानि का एक प्राथमिक मामला मिलने के बाद तलब किया। [छैल बिहारी गोस्वामी बनाम सत्येंद्र जैन और अन्य]।

अपर मुख्य महानगर दंडाधिकारी रवींद्र कुमार पांडेय ने सभी आरोपितों को 14 मार्च 2022 को तलब करते हुए तलब किया।

न्यायालय का सुविचारित विचार है कि प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों सत्येंद्र जैन, आतिशी मार्लेना, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज ने धारा 499/500 (मानहानि) आईपीसी और धारा 34 (सामान्य इरादा) आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया है।

शिकायत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता छैल बिहारी गोस्वामी ने दर्ज की थी, जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं।

गोस्वामी ने आरोप लगाया कि आप नेताओं ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के फंड के संबंध में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

[आदेश पढ़ें]

Chhail_Bihari_Goswami_Vs__Satyendra_Jain___Ors_.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[Breaking] Delhi court summons 5 AAP leaders in defamation case by BJP's Chhail Bihari Goswami