Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and National Herald  
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दिल्ली की अदालत नेशनल हेराल्ड मामले में 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई करेगी

आज ईडी द्वारा प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ दिए जाने के बाद, न्यायालय ने स्वामित्व और शेयरधारिता के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए।

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कहा कि वह राहुल और सोनिया गांधी सहित अन्य के खिलाफ नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले की सुनवाई 2 से 8 जुलाई तक दैनिक आधार पर करेगी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने आदेश दिया,

"विद्वान एएसजी ने प्रारंभिक दलीलें पेश की हैं। ईडी और प्रस्तावित आरोपियों की ओर से दलीलें पेश करने के लिए मामले की सुनवाई 2 जुलाई से 8 जुलाई तक रोजाना की जाएगी।"

सुनवाई की शुरुआत में गांधी परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले के बड़े रिकॉर्ड को देखने के लिए और समय मांगा। उन्होंने मामले की सुनवाई जुलाई तक स्थगित करने की मांग की।

हालांकि, कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आज अपनी प्रारंभिक दलीलें पेश करने की अनुमति दे दी।

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने मामले में अपराध से अर्जित आय को स्थापित करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के अलावा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 411 भी इस मामले पर लागू होती है, जो बेईमानी से चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करने या रखने के अपराध से संबंधित है।

हुसैन ने कहा, "यंग इंडियन के पास अभियुक्तों के लाभ के लिए जारी रखने के अलावा कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं थी। शेयर, संपत्ति और किराया अपराध की आय है। विज्ञापन और ऋण बाहर रखे गए हैं... एक बार शेयर जारी होने के बाद, यह एक संपत्ति है। यंग इंडियन को [एजेएल के] शेयर जारी करना धोखाधड़ी का अपराध है।"

इसके बाद न्यायालय ने पूछा,

"क्या ये शेयर अनुसूचित अपराध के व्युत्पन्न हैं? अनुसूचित अपराध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ट्रिगर है। यह व्युत्पन्न होना चाहिए। कंपनी की हर गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। यह आपराधिक गतिविधि हो सकती है।"

न्यायाधीश ने इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या कथित गलत कृत्यों को व्यक्तियों द्वारा जिम्मेदार ठहराया गया है, और क्या कांग्रेस पार्टी पीड़ित थी।

ASG SV Raju

इसके बाद कोर्ट ने हुसैन से मामले से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने को कहा, जिनमें शामिल हैं,

"क्या संपत्ति कंपनी या शेयरधारकों के स्वामित्व में है? आज की तारीख में संपत्ति का मालिक कौन है? सरल शब्दों में, अगर A की संपत्ति B द्वारा हड़प ली जाती है, तो क्या यह अपराध की आय बन जाती है, जबकि यह A के हाथों में थी?"

Zoheb Hossain

नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड के मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिए गए 90 करोड़ रुपये के लोन को 50 लाख रुपये के बदले यंग इंडियन को सौंपने से जुड़ा है। आरोप है कि इक्विटी ट्रांजैक्शन में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया।

अपनी निजी शिकायत में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।

ईडी ने इस साल 15 अप्रैल को गांधी परिवार के साथ-साथ पित्रोदा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।

सिंघवी के साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और अधिवक्ता तरन्नुम चीमा राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ओर से पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना और अधिवक्ता नकुल गांधी ने यंग इंडिया का प्रतिनिधित्व किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील बजाज और अधिवक्ता अक्षय ने सुमन दुबे का प्रतिनिधित्व किया।

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Delhi court to conduct daily hearings in National Herald case from July 2-8