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[दिल्ली धर्म संसद] सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'नो हेट स्पीच' वाले हलफनामे से नाखुश होने के बाद दिल्ली पुलिस नया हलफनामा दाखिल करेगी

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ ने पूछा कि क्या संबंधित अधिकारी जिसने पहले हलफनामा दायर किया था, उसने इस पर कोई विचार किया था या केवल जांच रिपोर्ट को दोबारा पेश किया था।

Bar & Bench

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली धर्म संसद से संबंधित कथित अभद्र भाषा मामले में एक नया हलफनामा दायर करने पर सहमति व्यक्त की, जब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपना पूर्व हलफनामा दाखिल करने से पहले अपना दिमाग लगाया था।

जस्टिस एएम खानविलकर और एएस ओका की पीठ ने पूछा कि क्या हलफनामा दाखिल करने वाले संबंधित अधिकारी ने इस पर कोई विचार किया है या केवल जांच रिपोर्ट को फिर से पेश किया है।

पीठ ने दिल्ली पुलिस से पूछा, "हम यह जानना चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी इस हलफनामे को दाखिल करने से पहले अन्य पहलुओं की बारीकियों को समझ गए हैं। क्या उन्होंने केवल जांच रिपोर्ट को दोबारा पेश किया है या अपना दिमाग लगाया है? क्या आप इस पर फिर से विचार करना चाहते हैं।"

दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने जवाब दिया, "हमें फिर से देखना होगा और एक नया हलफनामा दाखिल करना होगा।"

"ऐसा करो," पीठ ने कहा और मामले को 9 मई को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

कोर्ट ने कहा कि नया हलफनामा 4 मई तक दाखिल करना है।

कोर्ट ने गुरुवार को धर्म संसद में इसी तरह के भाषणों के खिलाफ एक नई याचिका पर हिमाचल प्रदेश राज्य से भी जवाब मांगा। इस मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

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[Delhi Dharam Sansad] Delhi Police to file fresh affidavit after Supreme Court unhappy with 'no hate speech' affidavit